हरियाणा में मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80 हजार रुपये, बीपीएल कार्ड वालों को ऐसे मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को मिलता था, लेकिन अब सभी पात्र बीपीएल परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए हरियाणा का निवासी होना, बीपीएल सूची में नाम होना और 10 साल पुराने मकान का मालिक होना जरूरी है।

बीपीएल कार्ड वालों को ऐसे मिलेगा लाभ (File Photo)
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए।
आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
यह रहेगी आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओ.आईए से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फिर उसे सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फार्म के साथ में निर्धारित सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है।
उसके बाद फार्म नजदीकी सीएससी सेंटर से आनलाइन करवाना है। आनलाइन करवाने के बाद फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी ना भरें। दस्तावेजों की प्रति साथ लगाएं, जिससे काम में कोई अड़चन न आए।

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