पिता-मामा पर हत्या का शक, पुलिस पर भी उठे सवाल... मनीषा हत्याकांड में भड़काऊ पोस्ट डालने वालों की खैर नहीं
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दो मामले दर्ज किए गए हैं और एक पिस्तौल को लाइटर पाया गया। पुलिस अधीक्षक ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साइबर सेल भी इस मामले में निगरानी रख रही है।

जागरण संवाददाता, भिवानी। शिक्षिका मनीषा मौत मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ व झूठी पोस्ट डालने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो केस दर्ज किए है।
इसके अलावा दो दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पिस्तौल दिखाकर गोली मारने की धमकी देने वालों की भी पुलिस ने जांच की और वह पिस्तौल नहीं एक लाइटर निकला।
शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सोशल मीडिया पर काफी विडियो वायरल हो रही है। कुछ पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ मनीषा के पिता और मामा को हत्या आरोपित करार दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस को लगातार शिकायतें भी मिल रही थी।
भड़काऊ पोस्ट वायरल मामले में दो पर केस दर्ज
शिक्षिका मनीषा के पिता संजय कुमार ने भी इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। थाना सिविल लाईन पुलिस भिवानी ने शिक्षिका मनीषा मौत मामले में झूठी व भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करने के मामले में दो केस दर्ज किए हैं।
पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिला पुलिस को जिले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बिना किसी अधिकारी पुष्टि के झूठी व भड़काऊ पोस्ट डालकर जिले में कानून व्यवस्था को खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने वाले संचालकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
जो जिले की साइबर सेल भिवानी के द्वारा मनीषा प्रकरण मामले में बिना किसी आधिकारिक तथ्यों के झूठी व भड़काऊ पोस्ट प्रकाशित करने व मृतक मृतका के चरित्र पर टिप्पणी करने व उसकी हत्या में उसकी परिवारजन व पिता की भूमिका पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर प्रकाशित करने के मामले में थाना सिविल लाईन पुलिस भिवानी में दो केस दर्ज किया।
केस नंबर 199 के तहत धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता व 67 ए, 72 आईटी एक्ट 2000 के तहत और केस 201 में धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता में 67 ए 72 आईटी एक्ट 2000 के तहत थाना सिविल लाईन भिवानी में दर्ज किया है।
पिस्तौल दिखाकर न्याय दिलाने का वीडियो वायरल
वहीं एक अन्य मामले में ढिगावा जाटान निवासी चार युवकों के द्वारा फेसबुक पर मनीषा प्रकरण मामले में पिस्तौल दिखाकर मनीषा को न्याय दिलाने के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर डाली गई थी, जो पुलिस के द्वारा तुरंत फेसबुक अकाउंट संचालक से पूछताछ व जांच करने पर पाया कि युवकों के द्वारा जो पिस्टल वीडियो में दिखाई गई थी वह महज एक लाईटर था।
पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिले के आम नागरिक और सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों से कहा है कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के कोई भी भड़काऊ व झुठी वीडियो या खबर सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित न करें ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त व प्रभावी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
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