भिवानी: सुल्फा-अफीम मामले में पांच साल की कैद, अदालत ने NDPS एक्ट के तहत सुनाई सजा
भिवानी में, एक व्यक्ति को सुल्फा और अफीम के साथ पकड़े जाने पर अदालत ने पांच साल की कैद और जुर्माना लगाया। पुलिस ने बापोड़ा गांव में आरोपी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई और पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता से तस्करी की सूचना देने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, भिवानी। जिला न्यायालय ने गांव बापोड़ा निवासी एक व्यक्ति से सुल्फा और अफीम बरामद होने पर पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह ने आरोपित को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार अपनी टीम के साथ पांच नवंबर 2023 को गांव बापोड़ा में मौजूद थे। पुलिस टीम ने गांव बापोड़ा में एक दुकान के सामने से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ अफीम व सुल्फा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पुलिस टीम ने 102 ग्राम सुल्फा व 80 ग्राम अफीम को बरामद किया गया था।
पुलिस टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपित को न्यायालय में पेश किया और केस की ट्रायल के दौरान आरोपी को मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने के मामले में दोषी साबित करते हुए आरोपित को कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित गांव बापोड़ा निवासी नरेश उर्फ नेशी पुत्र गोपीराम को सजा सुनाई है। जुर्माना ने भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने जिला पुलिस को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि जिले में मादक पदार्थ बेचने व तस्करी करने वाले आरोपितों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में मादक पदार्थ रखने व इसकी तस्करी करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार कर ऐसे आरोपितों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई कमल में लाई जाए।
आमजन से अपील है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने व इसकी तस्करी का कार्य करता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना/ चौकी या डायल 112 पर दे। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। वहीं आरोपित के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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