भिवानी में बहला-फुसलाकर किशोर से किया दुष्कर्म, कोर्ट आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
भिवानी में एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सोनू को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोनू उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।

भिवानी में किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, भिवानी। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह ने कोर्ट में सजा सुनाई हुई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
भिवानी जिले की रहने वाली एक महिला ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि 25 दिसंबर 2023 को आरोपित उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से ले गया था। वहीं, आरोपित ने उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित दिनोद रोड दुर्गा कॉलोनी गली नंबर दो निवासी सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।