नीलम व उसके प्रेमी सहित चार को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, भिवानी : गाव बामला निवासी विधवा रोशनी हत्याकाड में शुक्रवार को एडीजे सरिता गुप्ता की फास्ट टै्रक कोर्ट ने हरियाणवी लोक गायिका नीलम चौधरी, उसके प्रेमी नरेंद्र सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर अलग धाराओं के तहत आर्थिक दंड भी किया है। जुर्माना राशि अदा न किए जाने पर दोषियों को दो-दो माह की अलग से सजा भुगतनी होगी।
गाव बामला निवासी रोशनी की 4 मई 2010 को उसके प्रेमी नरेद्र व प्रेमिका लोक गायिका नीलम चौधरी ने साजिश रचकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर डाली थी। रोशनी का शव गाव धारेड़ू के सरकारी स्कूल के पास मिला था। मरने से पूर्व रोशनी ने गाव धारेडू निवासी अमित को कहा कि उसे धोखे से नरेद्र यहा लेकर आया और यहा उसने अपनी पूर्व प्रेमिका व दो अन्य लोगों के साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खिला डाला। अदालत में अमित की ही गवाही दोषियों को सजा दिलाने में अहम साबित हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने शुक्रवार को धारा 302 व 120बी के तहत दोषी करार दिए गाव पिचौपा कला निवासी नरेद्र, उसकी प्रेमिका लोक गायिका सेक्टर 13 निवासी नीलम चौधरी, धारेडू निवासी महेद्र को उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि पालेराम को धारा 120 बी के तहत इस हत्याकाड का मास्टर माइड करार देते हुए उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी नरेद्र को 376 के तहत 10 साल कैद एवं 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना अदा न किए जाने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए है।
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