Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: क्लिक करते ही देश भर की वक्फ प्रापर्टी होंगी सामने, नए पोर्टल बताएगा जमीन की कीमत

    Updated: Thu, 17 Apr 2025 10:08 PM (IST)

    हरियाणा वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों को डिजिटल करने की तैयारी में है। एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें संपत्तियों का पूरा लेखा-जोखा होगा जिसमें सर्कल रेट और डेवलपमेंट की जानकारी भी शामिल होगी। बोर्ड ने सभी कार्यकारी अधिकारियों को फॉर्मेट भेजा है जिसमें 1960 से अब तक की संपत्तियों का डाटा मांगा गया है। हरियाणा में करीब 12336 यूनिट्स हैं जिनमें 25 हजार से अधिक किरायेदार हैं।

    Hero Image
    हरियाणा वक्फ बोर्ड संपत्तियों का लेखा-जोखा अब ऑनलाइन।

    दीपक बहल, अंबाला। वक्फ संशोधन बिल 2024 पास होने के बाद भले ही इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन देश भर के वक्फ बोर्ड प्रापर्टियों का डाटा खंगालने में जुट गई है। एक नया पोर्टल लांच किया जाएगा जिसमें क्लिक करते ही वक्फ प्रापर्टियों का लेखा जोखा सामने होगा। यहां तक कि उस जमीन का सर्कल रेट क्या है, इसकी भी जानकारी पोर्टल पर मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ में वक्फ बोर्ड जमीनों पर क्या डेवलेपमेंट हो सकता है इसकी भी जानकारी मिलेगी। देश भर के सभी वक्फ बोर्ड को चार पेज का फार्मेट भेजा गया है, जिसमें डाटा भरा जाएगा। हरियाणा वक्फ बोर्ड का पोर्टल साल 2013 में बना था, लेकिन अब नए पोर्टल की तैयारियों के लिए बोर्ड जुट गया है और राज्य के सभी कार्यकारी अधिकारी को फार्मेट भेज दिया गया है। साल 1960 से लेकर अब तक की प्रापर्टियों का डाटा इस चार पेज में देना होगा।

    जिले में सर्कल रेट क्या हैं बताना होगा?

    राज्य में करीब 12336 यूनिट्स हैं, जिनमें 25 हजार से अधिक किरायेदार हैं। साल 2020 से लेकर 2024 तक की वक्फ की आर्थिक स्थिति क्या है, इस दौरान प्रापर्टी के जिले में सर्कल रेट क्या हैं बताना होगा। इसके अलावा वक्फ संपत्ति का मूल उपयोग क्या है और पिछले पांच साल में स्टेटस क्या है इसकी जानकारी भी देनी होगी।

    वक्फ प्रोपर्टियों का डाटा पोर्टल पर होगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 में वक्फ प्रोपर्टियों के डिजिटलीकरण व पारदर्शिता का भी जिक्र किया है। इसलिए माना जा रहा है कि यह डाटा इसी को लेकर एकत्रित किया जा रहा है। हालांकि लीज पर दी गई जमीनों और लीज नियम में बिल में कोई बदलाव नहीं है।

    इस तरह से फॉर्मेट में देनी है जानकारियां

    साल 1954 में एक्ट बना था और हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। साल 1960 में पंजाब वक्फ बोर्ड बना, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल था।

    साल 2003 में हरियाणा वक्फ बोर्ड अलग बना और इसके हिस्से में 12336 यूनिट्स आईं, जिनमें 25 हजार से अधिक किरायेदार हैं। साल 1963 से 1969 तक सर्वे कर इन प्रापर्टियों को चिह्नित किया गया था। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने साल 2013 में पोर्टल बनाकर 90 प्रतिशत से अधिक जानकारी पोर्टल पर दे दी थीं।

    लेकिन कुछ समय पहले फिर से एक पोर्टल बनाने की बात सामने आई और सभी बोर्ड को फॉर्मेट भेज दिया गया, जिसमें डाटा भरा जाना है।

    हालांकि पोर्टल का नाम क्या होगा, यह तय नही है, लेकिन आदेश दिए गए हैं कि जैसे ही पोर्टल लांच होगा, वैसे ही इन प्रापर्टियों का डाटा डालना होगा। पहले वाले पोर्टल में कितनी प्रापर्टियां हैं, लीज़ पर कितनी हैं, किराये पर कितनी हैं उनकी फोटो लेकर अपलोड की थीं, जबकि यह कार्य नए सिरे से होगा।

    इस तरह से फार्मेट में देनी है जानकारी

    • - टाइप ऑफ प्रापर्टी में बताना है कि यह मस्जिद है, कब्रिस्तान है, जमीन कैसी है, बिल्डिंग है या नहीं या फिर अन्य इस्तेमाल है।
    • - प्रापर्टी के डाटा में बताना है कि गजट के अनुसार रकबा कितना है, कितनी यूनिट्स हैं।
    • - प्रापर्टी का मौजूदा स्टेटस क्या है इसमें बताना होगा कि यह एक्टिव है या इस्तेमाल नहीं हो रहा, अतिक्रमण है, कोर्ट केस है या नहीं अधिग्रहण की है या नहीं।
    • - अतिक्रमण का स्टेटस में बताना है कि यदि अतिक्रमण है तो कितने रकबे में है, कितने अतिक्रमण करने वाले हैं, यह कब्जा सरकारी, निजी, अवैध या किरायेदार द्वारा किया गया है।
    • - राजस्व के मामले में बताना होगा कि प्रापर्टी लीज़ पर पूरी तरह है या फिर आंशिक रूप से है, इनका सालाना किराया अथवा आमदनी कितनी है, क्या ऐसी प्रापर्टी को डेवलेप करने या इसके बेहतर इस्तेमाल का कोई प्लान है।
    • - दस्तावेजीकरण और कानूनी अनुपालन के तहत प्रापर्टी डीड, टाइटल व रिकार्ड पर है तो उसके कागजात हैं, लैंड रिकार्ड के तहत मुटेशन अपडेट है या नहीं, क्या सरकारी अधिकारियों ने प्रापर्टी का सर्वे किया है या नहीं।
    • - भूमि अधिग्रहण का स्टेटस के तहत बाना होगा कि यह आंशिक रूप से की गई या पूरी तरह से है, यदि अधिग्रहण किया है तो वक्फ प्रापर्टी का कुल रकबा कितना है, कितना अधिग्रहण किया है, अधिग्रहण के बाद कितना एरिया बाकी बचा है, सरकारी, अर्धसरकारी या किसी एजेंसी द्वारा अधिग्रहण की गई है। इसी तरह यदि मुआवजा दिया गया है तो कितनी राशि दी गई, रेवेन्यू रिकार्ड से इसे हटाया गया है या नहीं, क्या ऐसी प्रापर्टी पर विवाद अथवा कोर्ट केस है।
    • - लीगल स्टेटस के तहत बताना है कि वक्फ प्रापर्टी पर कोई केस है या नहीं, यदि है तो कितनी प्रापर्टी हैं, खसरा नंबर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। इसी तरह कोर्ट केस किस तरह (नेचर) का है, किस कोर्ट में है, यह पेंडिंग है या फैसला हो चुका है, फैसला होने के बाद इस प्रापर्टी का स्टेटस क्या है, क्या कोर्ट में कोई प्रापर्टी वक्फ बोर्ड हार गया है तो उसकी डिटेल दी जाए।
    • - वक्फ प्रापर्टी को एक्सचेंज किया गया है के तहत इसकी डिटेल देनी है, प्राइवेट प्रापर्टी को वक्फ प्रापर्टी से बदला गया या नहीं, इसकी गजट नोटिफिकेशन सीरियल नंबर और पेज नंबर के साथ, यदि ऐसा है तो, देनी होगी।