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रेलवे ने ट्रेन में खानपान का सामान बेचने के नियमों में किया बड़ा बदलाव

अब प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में वेंडर खानपान की सामग्री बेच सकेंगे। पहले यह गैरकानूनी था और दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा होती थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 01:20 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 09:09 AM (IST)
रेलवे ने ट्रेन में खानपान का सामान बेचने के नियमों में किया बड़ा बदलाव
रेलवे ने ट्रेन में खानपान का सामान बेचने के नियमों में किया बड़ा बदलाव

अंबाला [दीपक बहल]। अब प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में वेंडर खानपान की सामग्री बेच सकेंगे। पहले यह गैरकानूनी था और दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा होती थी। रेल मंत्रालय ने 18 सितंबर को सभी जोन को अधिकार दे दिया है कि वे स्टॉल मालिकों को ट्रेन में सामान बेचने की अनुमति दे सकते हैं। इस फैसले से रेलवे एक्ट की धारा 144 की पकड़ ढीली होगी, लेकिन आय बढ़ेगी और अवैध वेंडरों पर शिकंजा कसेगा।

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ट्रेनों में खानपान का सामान धड़ल्ले से बेचा जाता रहा है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ऑपरेटिंग और कामर्शियल विभाग की इसे रोकने की जिम्मेदारी होती है। समय-समय पर विजिलेंस और स्पेशल टीमें भी छापामारी करती रहीं, लेकिन अवैध वेंडरों पर अंकुश नहीं लग सका। आखिर रेलवे ने सीमित आजादी देते हुए प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में खानपान की सामग्री बेचने की अनुमति दे दी। इसके लिए स्टॉल मालिक को अलग से लाइसेंस लेना होगा।

किस-किस ट्रेन में सामान बेचने का अनुमति होगी, इस संबंध में दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। अधिकृत वेंडर ट्रेन में घूम-घूम कर सामान बेच सकेंगे। स्टेशन पर फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम्स और अन्य खानपान की स्थायी यूनिटों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि कितने वेंडरों को यह अधिकार मिलेगा, इसका निर्धारण जोनल रेलवे या फिर संबंधित मंडल तय करेगा। इससे अवैध वेंडरों पर शिकंजा कसेगा।

खानपान मूल्य लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे

रेल यात्रियों की शिकायत रहती है कि स्टॉल वाले कीमतों की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाते और मनमाना शुल्क वसूलते हैं। अब स्टॉल मालिकों को डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एफएसएसएआइ यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमाणपत्र को भी डिस्प्ले करना होगा। वेंडर को आइ कार्ड भी जारी किया जाएगा।

अपराध के कारण लगा दी थी पाबंदी

ट्रेनों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में पंजीकृत वेंडरों पर भी पाबंदी लगा रखी थी।

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