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विराट-अनुष्का से हो गई बड़ी भूल, दोबारा करनी पड़ सकती है शादी

भारतीय क्रिकेट कप्‍तान विराट कोहली व अभिनेरी अनुष्‍का शर्मा से अपनी शादी में बड़ी भूल हो गई। ऐसे में शादी में पंजीकरण का अड़ंगा लग गया है व उनको दोबारा कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 08 Jan 2018 09:18 AM (IST)Updated: Tue, 09 Jan 2018 05:00 PM (IST)
विराट-अनुष्का से हो गई बड़ी भूल, दोबारा करनी पड़ सकती है शादी

अंबाला, [हरीश कोचर]। पिछले साल हुई सबसे हाईप्रोफाइल शादी को लेकर बड़ा सवाल उठ गया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अौर बालीवुड की सुपर हिट अभिनेत्री अनुष्‍का शर्मा की शादी की। उनकी चर्चित शादी के पंजीकरण को लेकर सवाल उठ गया है। दोनों ने 11 दिसंबर को इटली के टस्कनी शहर स्थित बोरगो फिनोसिएतो रिजॉर्ट में शादी की, लेकिन रोम स्थित भारतीय दूतावास में इसकी सूचना नहीं दी। ऐसे में विवाह के पंजीकरण में अड़ंगा लग सकता है आैर उनको दोबारा कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है।

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट व अंबाला शहर निवासी हेमंत कुमार द्वारा विदेश मंत्रालय में बीते 13 दिसंबर को लगाई गई आरटीआइ के जवाब में रोम स्थित भारतीय दूतावास से 4 जनवरी को जवाब दिया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि विराट और अनुष्‍का ने नियमानुसार अपनी शादी के बारे में इटली स्थित भारतीय दूतावास के मैरिज आफिसर को जानकारी नहीं दी। हेमंत कुमार के अनुसार, विदेश में शादी करने की सूरत में य‍ह जानकारी देना जरूरी होता है।

इटली में भारतीय दूतावास को 11 दिसंबर को शादी की जानकारी नहीं देन कीे बात आई सामने

हेमंत कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक, कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में जाकर शादी करता है तो वह विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के तहत रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन विराट-अनुष्का की शादी अधिनियम के तहत नहीं हुई। ऐसे में अब देश के जिस राज्य में विराट कोहली-अनुष्का रहेंगे, वहां उन्हें उसी राज्य के नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोबारा विवाह करना पड़ सकता है।

एडवोकेट हेमंत कुमार द्वारा पूछे गए सवाल।


अंबाला के वकील ने लगाई थी आरटीआइ, आरटीआइ में पूछे थे ये सवाल

एडवोकेट हेमंत कुमार ने 13 दिसंबर को विदेश मंत्रालय में आरटीआइ लगाकर पूछा कि विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के तहत विदेश में शादी करवाने के लिए भारत की ओर से किस विवाह अधिकारी को नियुक्त किया गया। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि क्या विराट कोहली-अनुष्का की शादी विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के तहत हुई है या नहीं। मामला इटली से जुड़ा था, इसलिए विदेश मंत्रालय ने 14 दिसंबर को यह आरटीआइ रोम स्थित भारतीय दूतावास में ट्रांसफर कर दी।

4 जनवरी को मिला जवाब

एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि सरोम स्थित भारतीय दूतावास की ओर से 4 जनवरी को आरटीआइ का जवाब दिया गया। इसमें पहले प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि रोम में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सरूचि शर्मा और मिलान में प्रदीप गौतम को मैरिज आफिसर नियुक्त किया हुआ है। दूसरे प्रश्न के जवाब में लिखा है कि विराट कोहली-अनुष्का की शादी के बारे में रोम स्थित भारतीय दूतावास में अधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है।

दूतावास द्वारा दिया गया जवाब।

रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं 36 दस्तावेज

देश के किसी भी राज्य में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 36 तरह के दस्तावेज पूरे करने पड़ते है। इसमें लड़का-लड़की के शादी के कार्ड, दोनों की शादी की 8 तस्वीर, परिजनों से अलग दो गवाह, शादी वाले होटल या मैरिज पैलेस संचालक का प्रमाणपत्र, पंडित का प्रमाणपत्र, बैंक का 100 रुपये का चालान, लड़का-लड़की के नाम के दो-दो एफिडेविट आदि की जरूरत पड़ती है।

शादी के मौंके पर अनुष्‍का शर्मा और विराट कोहली। (फाइल फोटो)

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' जानकारी के लिए लगाई थी आरटीआइ'

'' मैंने वकालत के दौरान विदेशी विवाह अधिनियम-1969 के बारे में पढ़ाई की है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि क्या विदेश में की गई शादी भारत में रजिस्टर्ड हो सकती है या नहीं। इसीलिए आरटीआइ लगाकर विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा था, मगर विराट -अनुष्का की शादी विदेशी विवाह अधिनियम-1969 की औपचारिकताएं पूरी किए बिना हुई है इसलिए उन्हें अब शादी रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत आ सकती है। चूंकि वह दोनों मुंबई में रहते हैं और महाराष्ट्र विवाह पंजीकरण अधिनियम-1998 की धारा 4 के अंतर्गत केवल महाराष्ट्र में संपन्न विवाह को ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ऐसे में वहां रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें दोबारा कोर्ट में शादी करनी पड़ सकती है।

                                                                          - हेमंत कुमार, एडवोकेट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।


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