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    देवी-देवताओं पर टिप्पणी का मामला: रागी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में मांगी माफी; अंबाला में दर्ज हुआ था केस

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    अंबाला में देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रागी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। रागी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और हाईकोर्ट में लिखित माफीनामा दिया। शांडिल्य ने भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उन्हें माफ कर दिया।

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    देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रागी ने हाई कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रागी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उनके खिलाफ अंबाला शहर में एफआईआर दर्ज हुई थी। एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट इंडिया व विश्व हिन्दु तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने बताया कि प्रचारक बठिंडा निवासी रागी हरजीत सिंह ने 2017 में देवी देवताओं के बारे में इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसमें सनातन धर्म की छवि खराब की थी।

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    इस पर शांडिल्य ने अंबाला के पूर्व पुलिस कमिश्नर आरसी मिश्रा को हरजीत सिंह रागी के खिलाफ शिकायत दी थी जिसकी जांच के बाद अंबाला शहर थाना में पुलिस ने हरजीत सिंह रागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। रागी ने उनके द्वारा दर्ज करवाई एफआईआर को रद करवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वह याचिका हाईकोर्ट ने रद कर दी थी।

    शांडिल्य ने बताया कि रागी ने हिन्दु सिख भाई चारे को मजबूत करने को लेकर समाज के कुछ लोगों को बीच में डाला और उनसे बातचीत की। सार्वजनिक तरीके से रागी ने देवी देवताओं सहित सनातनियों से माफी मांगते हुए कहा कि वह गलती से अपशब्दों का इस्तेमाल कर गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लिखित में बिना शर्त माफी मांगी।

    हाईकोर्ट ने अंबाला शहर की संबंधित अदालत को शांडिल्य व रागी हरजीत सिंह के बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए। शांडिल्य अपने वकील सुमित शर्मा, शुभम मल्होत्रा के साथ कोर्ट में पेश हुए। जहां बयान दर्ज करवाए। भाई चारा मजबूत रहे इसलिए हरजीत सिंह रागी को माफ कर रहे हैं, क्योंकि सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर ने ब्राह्मण समाज के तिलक की रक्षा के लिए शीश दिया। दसवें गुरु ने अपना सब कुछ वार दिया। हरजीत सिंह रागी व उसके वकील भी मौजूद रहे।