नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया हवस का शिकार, मिली सजा
शादीशुदा युवक ने नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया। उसने रेप के बाद पीड़िता को अश्लील वीड़ियो वायरल करने की धमकी भी दी।
जेएनएन, अंबाला शहर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप के मामले में शादीशुदा युवक को दोषी माना गया। पोस्को एक्ट के केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शुरा ने रविदास बस्ती के विनोद कुमार को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी।
नाबालिग पीड़िता छठी कक्षा की छात्रा है और वह घरेलू काम भी करती है। पीड़िता के मुताबिक दोषी युवक से उसकी मुलाकात कपड़ा मार्केट में हुई थी। युवक ने फोन पर अपना नाम विनोद कुमार और व्यवसाय प्रॉपर्टी डीलिंग बताया था। उसने शादी का प्रस्ताव रखते हुए खुद को कुंवारा बताया था। वह कई बार नाबालिग पीड़िता को घुमाने भी ले गया।
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इस दौरान छावनी के हैवन होटल के कमरे में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उससे गलत काम किया और शादी का आश्वासन दिया। नाबालिग ने शादी की जिद की तो उसने शादीशुदा होने की बात कही। इसके बाद विनोद ने नाबालिग को अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। नाबालिग ने इसकी शिकायत 11 मई 2014 को कोतवाली थाने में दी और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता के मेडिकल के बाद विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जिला न्यायविद सतप्रकाश, उप जिला न्यायविद राजेश ढुल व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ओपिंदर ठाकुर के अनुसार 14 नवंबर को बयानों में पीड़िता आरोपों पर कायम रही। पीड़िता से चार बार सवाल जवाब किए गए। इसके बाद पिता रमेश कुमार, पुलिस मुलाजिमों, डाक्टरों की गवाही हुई। सबूतों और गवाहों के आधार पर विनोद कुमार को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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