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    अंबाला के चेयरमैन पर गोली चलाने वाला लखविंदर रिमांड पर, गैंगस्टर को अमेरिका से लाई थी STF, लॉरेंस से है खास नाता

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    अंबाला में जिला परिषद अध्यक्ष पर गोली चलाने के आरोपी लखविंदर को एसटीएफ ने अमेरिका से लाकर गिरफ्तार किया। उसे आठ दिन की रिमांड पर लिया गया है। लखविंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और उस पर जबरन वसूली और धमकी देने के कई मामले दर्ज हैं। वह 2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था और एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था।

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    आरोपित को काेर्ट में पेश कर ले जाते हुए एसटीएफ अंबाला। जागरण

    जागरण संवाददाता, अंबाला। गैंग्सटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के सहयोगी और कैथल के तितरम गांव निवासी लखविंदर उर्फ लाखा को एसटीएफ ने अमेरिका से लाकर रविवार को कोर्ट में पेश किया और आठ दिन के रिमांड पर लिया।

    लखविंदर पर अप्रैल 2023 में अंबाला के मौजूदा जिप अध्यक्ष मक्खन सिंह लबाना के सेक्टर-10 स्थित घर पर गोली चलाने और जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज किया गया था।

    एसटीएफ को इसकी तलाश 2023 से थी। इससे पहले 7-8 आरोपितों को पुलिस इसी मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके बाद विदेश में रहने के दौरान आरोपित लखविंदर का नाम का पता चलने पर पकड़ने की प्रक्रिया तेज हुई।

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    रेड कार्नर नोटिस जारी होने और एफबीआइ की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाना संभव हो सका। एसटीएफ ने बताया कि आरोपित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसकी गतिविधियां न केवल अंबाला बल्कि यमुनानगर, रोहतक, गोहाना और कैथल में भी दर्ज हैं।

    अमेरिका से भारत, फिर सीधे अंबाला

    लखविंदर 2022 में डंकी रूट के जरिए पुर्तगाल से अमेरिका गया था। वहां वह अनमोल लॉरेंस के साथ रहकर अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) ने छह महीने पहले उसे गिरफ्तार किया था।

    एफबीआइ की गिरफ्तारी और इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस के बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 25 अक्टूबर 2024 को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अंबाला एसटीएफ ने आरोपित को काबू किया। एसटीएफ ने लखविंदर को अंबाला में जेएमआइसी अक्षय अरोड़ा की कोर्ट नंबर 22 में पेश किया, जहां आठ दिन के रिमांड पर लिया गया।

    लखविंदर पर कई जिलों में कई मामलों में हैं एफआइआर

    • गोहाना सिटी थाना (14 फरवरी 2023, एफआइआर 85/2023) : धारा 384 व 506 आइपीसी के तहत जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप। आरोपी ने एक व्यक्ति को धमकाकर पैसे की मांग की थी।
    • रोहतक, महम थाना (21 मार्च 2023, एफआइआर 106/2023) : धारा 384, 387, 506 व 120-बी आइपीसी के तहत आरोप, जिसमें लखविंद्र ने गैंग के साथ मिलकर साजिश रची, उगाही की और धमकाया।
    • यमुनानगर सिटी थाना (22 मार्च 2023, एफआइआर 221/2023) : धारा 387 व 506 के तहत कार्रवाई। लखविंदर ने एक व्यापारी को फोन पर धमकाया और पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
    • कैथल सदर थाना (29 मार्च 2023, एफआईआर 93/2023) : धारा 387 के तहत हत्या की धमकी देकर उगाही का प्रयास। इन चार मामलों के अलावा लखविंदर पर अन्य राज्यों में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप हैं।