हरियाणा सरकार ने बढ़ाया सरपंचों और पंचों का मानदेय, जारी की गई अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश 3000 रुपए और पंचों को 1000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा में पंच-सरपंचों को अब बढ़ा मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 मार्च को सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर पांच हजार और पंचों का मानदेय बढ़ाकर 1600 रुपये करने की घोषणा की थी। साथ ही एक अप्रैल से बढ़ा मानदेय मिलने का भरोसा दिलाया था।
सीएम की घोषणा को पूरा करते हुए मंगलवार को विकास एवं पंचायत विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को एरियर दिया जाएगा। अभी तक सरपंचों को तीन हजार रुपये और पंचों को एक हजार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा था।
मार्च में सरपंचों के आंदोलन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा करते हुए सरपंचों के मानदेय में दो हजार रुपये और पंचों के मानदेय में 1600 रुपये की बढ़ोतरी की है।
मानदेय में बढ़ोतरी के लिए विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995 में संशोधन किया है। अब यह नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।
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