Digvijay Singh: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ याचिका पर सुनवाई सात जुलाई तक टली, जानिए क्या है मामला?
Digvijay Singh ओम प्रकाश बंसल ने बहस के दौरान बताया कि 17 जुलाई 2011 को एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी जिसमें दिग्विजय सिंह ने इन बम धमाकों के पीछे आरएसए ...और पढ़ें

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई सात जुलाई तक स्थगित कर दी है। इस याचिका में दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुंबई में जुलाई 2011 में हुए बम धमाकों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का हाथ होना बताया था।
याची ओम प्रकाश बंसल ने बहस के दौरान बताया कि 17 जुलाई 2011 को एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी, जिसमें दिग्विजय सिंह ने इन बम धमाकों के पीछे आरएसएस की संलिप्तता बताई थी। इतना ही नहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि उनके पास इसके सबूत हैं।
क्या है मामला
मुंबई बम धमाकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ होने और इससे जुड़े सबूत होने के कांग्रेस नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान मामले में संघ कार्यकर्ता ओम प्रकाश बंसल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। सिरसा कोर्ट द्वारा उनकी शिकायत न सुनने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले पर सुनवाई सात जुलाई तक स्थगित हो गई है।
इस वजह से खारिज हो गई थी याचिका
याची ने इस पर सिरसा की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वह संघ की ओर से याचिका दायर नहीं कर सकता। जिला अदालत के इन्हीं आदेशों के खिलाफ याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याची का कहना है कि वह लंबे समय से संघ से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1979 से 1993 तक संघ की जिला इकाई का चीफ भी रहा है। ऐसे में वह यह याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए अदालत को उसकी शिकायत सुननी चाहिए थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। अब इस मामले पर सात जुलाई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

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