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    Haryana News: सीएम मनोहर लाल खट्टर की सुक्खू को दो टूक, दूसरे राज्यों पर नहीं थोप सकते कोई आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
    Updated: Sat, 03 Jun 2023 06:14 PM (IST)

    Haryana News हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के मामले में हरियाणा ने रोष व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल के सीएम को साफ कह दिया है कि वह कोई आदेश थोप नहीं सकते।

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    सीएम मनोहर लाल खट्टर की सुक्खू को दो टूक

    अंबाला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के फैसले के खिलाफ विधानसभा बजट सत्र में संकल्प पत्र पारित कराने वाली हरियाणा सरकार ने अब अपना विरोध केंद्र सरकार के समक्ष भी दर्ज करा दिया है।

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    मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत केंद्र के पास इस मामले में हस्तक्षेप के अधिकार हैं। कोई राज्य अकेले इस संदर्भ में फैसला नहीं कर सकता। इस संबंध में मनोहर लाल ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू से फोन पर बात की है।

    हरियाणा को हिमाचल से मिलती है इतनी बिजली

    वर्तमान में हरियाणा को कुल 1325 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो प्लांट से मिलती है। इसमें से 846 मेगावाट बिजली भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), 64 मेगावाट बिजली नाथपा झाकड़ी व एनएचपीसी के माध्यम से 415 मेगावाट बिजली मिलती है।

    बीबीएमबी से वर्तमान में 59 पैसे प्रति यूनिट, नाथपा झाकड़ी से 2.36 रुपये यूनिट और एनएचपीसी से दो से ढाई रुपये प्रति यूनिट तक हरियाणा को देने होते हैं। यदि सेस लगता है तो प्रत्येक परियोजना पर एक रुपये कुछ पैसे प्रति यूनिट अधिक देना पड़ेगा। सेस से हरियाणा पर 336 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

    सेस स्वीकार नहीं

    मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात की है। हिमाचल के सीएम का तर्क था कि हमने पानी पर कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सेस लगाया है। मनोहर लाल ने कहा कि जल विद्युत परियोजना पर उपकर लगाने से बिजली महंगी होगी ही इसलिए यह सेस स्वीकार नहीं है।

    हिमाचल ने लगाया हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सेस

    हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लागू हो गया है। सरकार ने जल उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को डीपीआर में दी गई विद्युत क्षमता के आधार पर जल उपकर भुगतान करना होगा। जल उपकर से सरकारी खजाने में सालाना एक हजार करोड़ की आय होने की आशा है।