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    बिना लाइसेंस क्लीनर बनाने में कारोबारी की बढ़ीं मुश्किलें

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 05 Feb 2021 07:55 AM (IST)

    साहा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बिना लाइसेंस के फ्लोर व टॉयलेट क्लीनर का उत्पादन करने के मामले में कारोबारी विनीत भगत की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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    बिना लाइसेंस क्लीनर बनाने में कारोबारी की बढ़ीं मुश्किलें

    संवाद सहयोगी, साहा : साहा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बिना लाइसेंस के फ्लोर व टॉयलेट क्लीनर का उत्पादन करने के मामले में कारोबारी विनीत भगत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस संबंध में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. सतपाल की शिकायत पर विनीत भगत के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सहित धोखाधड़ी का केस जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. सतपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि दो फरवरी को इस फर्म पर आयुष विभाग व आबकारी एवं कराधान विभाग ने कार्रवाई की थी। इस मामले में समा बायोटेक का लाइसेंस भी रद किया जाएगा।

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    संयुक्त टीम ने साहा इंडस्ट्रियल एरिया में समा बायोटेक फर्म पर बिना अनुमति टॉयलेट व फ्लोर क्लीनर (जो दवा की श्रेणी में आती हैं) का निर्माण बिना लाइसेंस के होने की सूचना पर कार्रवाई की थी। इस टीम में डीईटीसी सुरेंद्र कुमार, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. सतपाल, डा. चंदन दुआ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी व अन्य शामिल रहे। टीम ने मौके पर देखा कि यहां आठ तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। इसी दौरान फर्म के मालिक विनीत भगत को मौके पर आने को कहा, लेकिन वह नहीं आया। इस दौरान फर्म के प्रोडक्शन मैनेजर खालिद रजा से बिना लाइसेंस के प्रोडक्ट बनाने के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फर्म मालिक विनीत भगत भी मौके पर पहुंचे। टीम ने प्रोडक्ट के सात सैंपल लिए हैं। इन सैंपलों की गुणवत्ता जांच के लिए राजकीय ड्रग टेस्टिग लैब आयुष विभाग कुरुक्षेत्र भेजा गया है। यहां से रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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    एक ही बिल्डिग में चल रहीं थीं दो फर्मे

    साहा इंडस्ट्रियल एरिया की जिस बिल्डिग नंबर 46 में दो फर्में चल रही हैं। इस में से एक सामान बना रही है, जबकि दूसरी फर्म इन प्रोडक्टों की खरीदारी कर रही थी। खरीदने वाली फर्म ट्रेडर्स वेलफेयर सोसायटी विकास सिगला के भाई अमित सिगला के नाम से रजिस्टर्ड है। संयुक्त टीम ने समा बायोटेक के स्टाक को भी चेक किया, जबकि करीब एक साल पहले ही इस फर्म को लाइसेंस जारी किया गया था। इसे सैनिटाइजर और हैंडवॉश सहित कई हर्बल प्रोडक्ट बनाने की अनुमति थी। इस लाइसेंस की आड़ में कई ऐसे प्रोडेक्ट भी तैयार किए गए, जिसके लिए वह अधिकृत ही नहीं थे। आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने सामा बयोटेक और विसमा कंपनी के बीच हुई खरीद फरोख्त के कंप्यूटराइज्ड डाटा के अलावा बिलों की को भी जब्त किया गया है।

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