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    Haryana Crme: अंबाला में हथौड़ी मारकर हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

    Haryana Crime NewsL अंबाला के गांव केसरी में रंजिश के चलते महिला की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी कृष्ण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला तीन साल पुराना है।

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Fri, 11 Jul 2025 01:27 PM (IST)
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    अंबाला में हथौड़ी मारकर हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। गांव केसरी में रंजिश को लेकर महिला के सिर में हथौड़ी मारकर हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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    गांव केसरी के जगतार सिंह ने 18 मई 2022 को साहा थाना में गांव के ही कृष्ण के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि गांव केसरी में गुरुद्वारा के पास लड़ाई-झगड़ा में एक महिला के सिर में चोटें लगी थी। जिसे निजी अस्पताल ले गये थे।

    मेमो देवी को लडाई-झगड़ा में चोट लगने से मौत हो गई थी। डिस्ट्रिक अटार्नी ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। अदालत ने अब फैसला सुना दिया है।