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    Ambala: सरकारी अस्पतालों को ड्रेस पॉलिसी भेजकर अनुपालन के आदेश जारी, नेम प्लेट और ड्रेस में नजर आएंगे कर्मी

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 10 Feb 2023 11:05 AM (IST)

    Ambala News आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी डाक्टर या अस्पताल का स्टाफ जींस टी-शर्ट नहीं पहनेंगे। इसके अलावा स्टाइलिश ड्रेस हेयर स्टाइल भारी गहन ...और पढ़ें

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    पुरुषों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों को भी ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

    अंबाला, जागरण संवाददाता। अब प्रदेशभर के सभी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी व डाक्टर ड्रेस में नजर आएंगे। इसके लिए वीरवार को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को ड्रेस पालिसी भेजकर उसकी अनुपालना के आदेश जारी किए हैं।

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    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी डाक्टर या अस्पताल का स्टाफ जींस, टी-शर्ट नहीं पहनेंगे। इसके अलावा स्टाइलिश ड्रेस, हेयर स्टाइल, भारी गहने व मेकअप की अन्य सामग्री का प्रयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। पुरुषों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों को भी ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

    पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन कर्मचारी ड्रेस में नहीं आए उसे उस दिन गैर हाजिर दर्शाया जाए। इस बार पालिसी में काले व आरामदायक जूते भी ड्रेस में शामिल किए गए हैं। ड्रेस कलर कोड क्या होगा इसे सुनिश्चित करने का जिम्मा सिविल सर्जन को दिया गया है।

    कालर से लंबे नहीं होने चाहिए बाल 

    ड्रेस कोड पालिसी में लिखा है कि अस्पताल के स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य है। नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होगा। नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पेंट कोई भी पहन सकता है। ड्रेस कोड सप्ताह में 24 घंटे, सातो दिन, सप्ताहांत, शाम और रात की ड्यूटी में भी लागू होगा।