Haryana: सरकारी खर्च पर अब आसान नहीं होगी हवाई यात्रा, बगैर अनुमति सफ़र करने पर करनी पड़ सकती है जेब ढीली
Haryana सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब आकस्मिक हवाई यात्रा के नाम पर सरकार की आंखों में धूल नहीं झोंक सकेंगे। बगैर पूर्व अनुमति के हवाई यात्रा कर रहे लोगों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। हवाई यात्रा से पहले विभागाध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी।
राज्य ब्यूराे, चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब आकस्मिक हवाई यात्रा के नाम पर सरकार की आंखों में धूल नहीं झोंक सकेंगे। बगैर पूर्व अनुमति के हवाई यात्रा कर रहे लोगों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। हवाई यात्रा से पहले विभागाध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी। पूर्व अनुमति नहीं होने पर उन्हें अपनी जेब से किराया भरना पड़ सकता है।
सरकार के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूर्व अनुमति लिए बगैर सरकारी कार्य के नाम पर हवाई यात्राएं की जा रही हैं। सैर-सपाटे को भी आकस्मिक कार्य का नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्रा से वापस लौटकर इसे आकस्मिक यात्रा का नाम देकर खर्च प्राप्त करने के लिए मामले कार्योत्तर स्वीकृति (एक्स पोस्ट फेक्टो सेंक्शन) को सीधे वित्त विभाग को भेजे जा रहे थे।
इस पर उच्च अधिकारियों ने आपत्ति जताई। तह तक जाने पर मालूम हुआ कि सुविधा का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इसे देखते हुए अब नियमों में बदलाव किया गया है। आकस्मिक हवाई यात्रा के टिकट का खर्च तभी दिया जाएगा, जब विभाग के प्रशासनिक सचिव की कार्योत्तर स्वीकृति होगी।
छूट देने की फाइल वित्त विभाग को सीधे नहीं भेजी जा सकेगी
हवाई यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति व नियमों में छूट देने की फाइल भी सीधे वित्त विभाग को नहीं भेजी जा सकेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
बिना अनुमति हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
इसके मुताबिक कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। अगर विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक रूप से हवाई यात्रा करते भी हैं तो ठोस कारण के साथ प्रशासनिक सचिव से कार्योत्तर स्वीकृति लेनी होगी।