अंबाला में बिजली जाने पर नाबालिग घर से निकली तो पकड़ा हाथ, दोषी को तीन साल कैद की सजा
अंबाला में अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को तीन साल की जेल और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 7 अगस्त 2023 को साहा थाना क्षेत्र में हुई जब युवक ने बिजली न होने पर घर से बाहर निकली नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। रात के अंधेरे में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपित को पहले से ही दोषी करार दे दिया था। वारदात 7 अगस्त 2023 को साहा थाना क्षेत्र में घटी थी।
रात को बिजली न होने पर नाबालिग किसी कारण से घर से बाहर निकली तो नरेश उर्फ शंटी ने उससे छेड़छाड़ की। रास्ता रोका और जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। नाबालिग के भाई को देख शंटी भाग गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पाॅक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपित दो साल से न्यायिक हिरासत में है। इसके साथ ही हाजी मुल उर्फ दिनेश बनाम स्टेट एनसीटी दिल्ली के केस का भी हवाला दिया गया कि उक्त मामले में अंडरगोन सजा दी गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपित दया का पात्र नहीं है और उसे अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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