संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Sanjiv Bhatt. सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए जा चुके गुजरात कैडर के आइपीएस अफसर संजीव भट्ट की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए जा चुके गुजरात कैडर के आइपीएस अफसर संजीव भट्ट की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। भट्ट ने अपनी पत्नी के एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह याचिका दायर की थी। जस्टिस एके सीकरी और एस.अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने शुक्रवार को भट्ट से जरूरी राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस याचिका में कोई मेरिट नहीं नजर आ रही है।
उल्लेखनीय है कि विगत सात जनवरी को भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट अपने दो बेटों के साथ कार से सफर कर रही थीं। तभी एक मामूली सड़क हादसे में भट्ट दंपती को चोट लग गई। हादसे में उनकी कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। लेकिन उन्होंने मामले की एफआइआर दर्ज कराने से इन्कार कर दिया था। भट्ट इसे साजिश करार देते हुए अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल चार अक्टूबर को एक पुलिस जांच को चुनौती देने वाली श्वेता भट्ट की याचिका को खारिज कर चुका है।
आरोप है कि आइपीएस अफसर भट्ट ने 22 साल पहले 1996 में बनासकांठा के एसपी रहते हुए एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित के पास एक किलो ड्रग्स रखकर उसके खिलाफ झूठा केस बनाया था। ताकि वह दबाव में आकर राजस्थान की अपनी एक जमीन उनके नाम कर दे। भट्ट की पत्नी श्वेता वर्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर अहमदाबाद के मणिनगर से चुनाव भी लड़ चुकी हैं।