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    Gujarat: सूरत में अब घर में पालतू कुत्ता रखने के लिए 10 पड़ोसियों की सहमति जरूरी, नगर निगम ने जारी किए नोटिस

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 05 Jul 2025 03:59 AM (IST)

    सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि अब गुजरात के सूरत में अगर किसी हाउसिंग सोसायटी के निवासी अपने घर में पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के मामले में पालतू जानवर के मालिक को आवासीय बिल्डिंग के अध्यक्ष और सचिव द्वारा जारी एनओसी जमा करानी होगी।

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    सूरत में अब घर में पालतू कुत्ता रखने के लिए 10 पड़ोसियों की सहमति जरूरी (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, सूरत। नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि अब गुजरात के सूरत में अगर किसी हाउसिंग सोसायटी के निवासी अपने घर में पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

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    पालतू जानवर के मालिक को करना होगा यह काम

    बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के मामले में पालतू जानवर के मालिक को आवासीय बिल्डिंग के अध्यक्ष और सचिव द्वारा जारी एनओसी जमा करानी होगी।

    कुत्ते के मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू

    मई में पालतू कुत्ते के हमले के बाद अहमदाबाद में एक बच्चे की मौत सहित हाल की कुछ घटनाओं को देखते हुए सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने कुत्ते के मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है और उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा है।

    एसएमसी मार्केट अधीक्षक दिग्विजय राम ने बताया कि अब तक 1,000 पालतू कुत्ते के मालिकों के साथ-साथ आवासीय सोसायटियों को एसएमसी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और 300 लोगों ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन भी कर दिया है।

    अहमदाबाद में हुई एक घटना के मद्देनजर शुरू किया अभियान

    आगे बोले कि हमने यह अहमदाबाद में हुई एक घटना के मद्देनजर शुरू किया है, जहां एक बच्चे को पालतू रोटवीलर कुत्ते ने तब मार डाला था, जब वह अपने मालिक के नियंत्रण से छूट गया था। सूरत में भी पुलिस को कुत्ते के मालिकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं।