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    Ishrat Jahan Encounter Case: इशरत जहां एनकाउंटर मामले में CBI अदालत से आखिरी तीन आरोपी भी बरी

    By Babita KashyapEdited By:
    Updated: Wed, 31 Mar 2021 12:15 PM (IST)

    Ishrat Jahan Encounter Case इशरत जहां एनकाउंटर मामले में क्राइम ब्रांच के तीन अधिकारियों की ओर से की गई कार्यवाही को जायज ठहराते हुए सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Court) ने आखिरी तीन आरोपियों को भी बरी कर दिया है।

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    सीबीआई की विशेष अदालत ने आखिरी तीन आरोपियों को भी आरोप से मुक्त कर दिया है।

    अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। सीबीआइ की विशेष अदालत में इशरत जहां एनकाउंटर (Ishrat Jahan Encounter Case) मामले में क्राइम ब्रांच (Crime Branch)  के तीन अधिकारियों की ओर से की गई कार्यवाही को जायज ठहराया है। सीबीआइ की विशेष अदालत (CBI Court) ने आखिरी तीन आरोपी तरुण बारोट, जीएल सिंघल में अनाजों चौधरी को भी आरोप से मुक्त कर दिया है। गत दिनों तीनों ही अधिकारियों ने आरोपों से मुक्त करने की अर्जी लगाई थी। इससे पहले तत्कालीन महानिदेशक पीपी पांडे, तत्कालीन डीआईजी डी जी वंजारा व तत्कालीन पुलिस उपायुक्त एन के अमीन को भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जी एल सिंघल, तरुण बारोट व अनाजों चौधरी ने आईबी से मिले इनपुट के आधार पर कार्यवाही की जैसा उन्हें करना चाहिए था। 

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     अदालत ने यह भी कहा कि इशरत को आतंकवादी नहीं मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है। पुलिस अधिकारियों ने जिस घटना को अंजाम दिया वह परिस्थिति जन्य थी तथा उनके द्वारा यह जानबूझकर किया गया हूं ऐसा नहीं लगता है। इशरत जहां व उसके तीन साथियों जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे पूर्व आईपीएस एवं क्राइम ब्रांच के मुखिया डी जी बंजारा तथा पुलिस उपाध्यक्ष एनके अमीन को भी आरोपी बनाया गया था।