गुजरात में 97 जातियों को मिला ईबीसी का आरक्षण
Reservation in Gujarat. गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षित 10 फीसद आरक्षण के लिए योग्य 97 जातियों की सूची जारी की है।
अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षित 10 फीसद आरक्षण के लिए योग्य 97 जातियों की सूची जारी की है। इनमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई व पारसी समुदाय की जातियों को शामिल किया है। गुजरात में बसे मराठा राजपूत, महाराष्ट्रीयन आदि समुदायों को भी इसमें शामिल किया है।
राज्य सरकार ने आरक्षण से वंचित आर्थिक रूप से कमजोर जातियों की सूची में दो दर्जन से अधिक गुजराती ब्राह्मणों की जातियों, जैन समुदाय के दोनों पंथ श्वेतांबर व दिगंबर, सिंधी, पारसी, ईसाई यहूदी आदि संप्रदाय की जातियों को शामिल किया है। इनमें पाटीदार समाज की दो प्रमुख जातियां कडवा व लेउवा को शामिल किया गया है जबकि चौधरी, आंजणा चौधरी समाज पहले से ओबीसी वर्ग में शामिल है। मुस्लिम धर्म की सैयद, बलोच, बावर्ची, दाउदी वोरा, सुलेमानी वोरा, मेमण,मुगल, मुस्लिम पटेल, शेख, नागोरी, लीलगर आदि शामिल हैं।
सरकार की इस सूची में गुजरात में स्थायी रूप से बसे तथा एससी, एसटी, ओबीसी, एसईबीसी वर्ग किसी में भी आरक्षण से वंचित मराठा राजपूत, महाराष्ट्रीयन, सिंधी, मलिक, शेख, हिंदू दरबार, मोढ पटेल, कंदोई, महिक, सुखडिया आदि जातियों को भी आरक्षण के लिए याोग्य माना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म में परिवर्तन नहीं करने वाले ईसाई को भी दस फीसद आरक्षण की सूची में शामिल किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण की घोषणा को लागू करने में गुजरात सरकार ने पहल दिखाई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार ने इसे लागू करने के लिए सरकारी भर्तियों पर रोक लगाने के साथ सरकार की ओर से पूर्व में निकाली गई प्रविष्टियों में भी इसे लागू करने के लिए प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।