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    पेपर लीक करने पर गुजरात में सात से दस साल तक की सजा, विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश

    गुजरात में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए गुजरात सरकार ने विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश किया। इसमें पेपर लीक करने वालों को सात से 10 साल तक की सजा तथा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रविधान है।

    By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Thu, 23 Feb 2023 09:17 PM (IST)
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    गुजरात में पेपर लीक करने वालों को सात से 10 साल तक की सजा

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। पेपर लीक की घटनाओं पर काबू पाने के लिए गुजरात सरकार ने विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश किया। इसमें पेपर लीक करने वालों को सात से 10 साल तक की सजा तथा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रविधान है। कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले विधानसभा के बाहर पेपर लीक की घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शन किया।

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    हर्ष संघवी ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक सदन में किया पेश

    कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने कहा बजट सरकारी प्रेस में छपता है, इसलिए लीक नहीं होता। पेपर भी सरकारी प्रेस में ही छपवाए जाएं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 को सदन में पेश करते हुए बताया कि राज्य में पेपर लीक करने वालों की तुरंत धरपकड़ की गई।

    तीन मिनट में लीक कर दिया गया पेपर

    राज्य के बाहर से पेपर लीक किया गया। प्रिटिंग्स प्रेस से पेपर बाहर लाकर तीन मिनट में लीक कर दिया गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने बजट सत्र से पहले परिसर में लगी महात्मा गांधी व सरदार पटेल की प्रतिमाओं को साफ किया।