PM Modi Degree Row: केजरीवाल व संजय सिंह की याचिका खारिज, 16 सितंबर को गुजरात कोर्ट में पेश होने का निर्देश
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जे एम ब्रम्हभट्ट के समक्ष केजरीवाल व संजय सिंह के वकील की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी तथा गुजरात विश्वविध्यालय की प्रमाणिकता पर सवाल उठाने के मामले में दर्ज मेट्रो कोर्ट की ओर से जारी समन को खारिज करने की मांग की गई थी। पुनर्याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।
अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। जिला सत्र न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जारी समन रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
पुनर्याचिका पर हुई सुनवाई
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जे एम ब्रम्हभट्ट के समक्ष केजरीवाल व संजय सिंह के वकील की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी तथा गुजरात विश्वविध्यालय की प्रमाणिकता पर सवाल उठाने के मामले में दर्ज मेट्रो कोर्ट की ओर से जारी समन को खारिज करने की मांग की गई थी। पुनर्याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।
17 अप्रैल को जारी हुआ था समन
गौरतलब है कि आगामी शनिवार को इन नेताओं को समन कर पेश होने को कहा गया है। उनके खिलाफ मेट्रो कोर्ट ने गत 17 अप्रेल को समन जारी किया था, इसके बाद 23 मई को दुबारा समन जारी हुआ। जिला सत्र न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालय में अर्जी कर केजरीवाल व संजय सिंह की ओर से उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई लेकिन उनको राहत नहीं मिली।
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पीयूष पटेल की ओर से दायर की गई थी शिकायत
गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की ओर से यह शिकायत दायर की गई थी। उन्होंने केजरीवाल पर के बयानों का हवाला देते हुए मानहानि का आरोप लगाया था। इसमें बताया कि केजरीवाल ने कहा था कि "अगर पीएम ने दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उनका पूर्व छात्र प्रधान मंत्री बन गया है और फिर भी वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं,'' ''डिग्री इसलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि शायद डिग्री नकली है, ज़ब्त हो गई है,'' और ''अगर डिग्री है और असली है, तो दी क्यों नहीं जा रही है।
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