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    Gujarat: मौलवी ने व्हाट्सएप ग्रुप में राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया

    By AgencyEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Sat, 12 Aug 2023 07:48 PM (IST)

    Cleric Detained In Gujarat मौलवी से व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछा गया कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए उसे सलाम करना चाहिए और राष्ट्रगान गाना चाहिए। इस पर मौलवी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं लेकिन उसे सलामी नहीं दे सकते। उन्हें राष्ट्रगान में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए।

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    राष्ट्रीय ध्वज पर टिप्पणी करने पर गुजरात में मौलवी को हिरासत में लिया गया। (सांकेतिक तस्वीर)

    पोरबंदर, पीटीआई। गुजरात के पोरबंदर शहर में एक मौलवी को तिरंगे का अपमान करने के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि पोरबंदर शहर में एक मुस्लिम मौलवी का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।

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    पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

    पुलिस अधीक्षक (एसपी) भागीरथसिंह जडेजा ने कहा कि आरोपी की पहचान वासिद रजा के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद उसे शनिवार को कीर्तिमंदिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

    समाज को बांटने का आरोप

    पुलिस ने बताया कि उस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज में तिरंगे का अपमान किया था।

    मौलवी ने राष्टीय ध्वज का किया अपमान

    दरअसल, मौलवी से व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछा गया कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए और राष्ट्रगान गाना चाहिए। इस पर मौलवी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन उसे सलामी नहीं दे सकते। उन्हें राष्ट्रगान में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    आरोपी मौलवी, बहार-ए-शरीयत नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, जिसमें उससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पर उनकी राय पूछी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसी की एक ऑडियो क्लिप कीर्तिमंदिर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर का आधार बनी। उन्होंने कहा कि मौलवी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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