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    Gujarat: गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में 22 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- सबूत ही नहीं

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Wed, 25 Jan 2023 10:49 AM (IST)

    Gujarat News गोधरा के बाद पंचमहल जिले के देलोल गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या और दंगा करने के मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़ितों के शव कभी नहीं मिले।

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    Gujarat court acquits accused in post Godhra riots case

    गोधरा, एजेंसी। Post Godhra Riots Case: गुजरात (Gujarat) के पंचमहल जिले के हलोल कस्बे की एक अदालत ने दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या के आरोपी 22 लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने 2002 में गोधरा के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सबूत के अभाव में इन सभी को बरी किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों को 28 फरवरी, 2002 को मार दिया गया था और साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से उनके शरीर को जला दिया गया था।

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    सबूतों का अभाव

    बचाव पक्ष के वकील गोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से 8 की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सोलंकी ने कहा, "जिले के देलोल गांव में दो बच्चों समेत अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों की हत्या और दंगा करने के मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।"

    भड़क उठे थे दंगे

    27 फरवरी, 2002 को पंचमहल जिले के गोधरा कस्बे के पास भीड़ द्वारा साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाए जाने के एक दिन बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें 59 यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से अधिकांश 'कारसेवक' अयोध्या से लौट रहे थे। देलोल गांव में हिंसा के बाद हत्या और दंगे से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक अन्य पुलिस इंस्पेक्टर ने घटना के लगभग दो साल बाद नए सिरे से मामला दर्ज किया और दंगों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया था।

    मुकर गए गवाह

    बचाव पक्ष के वकील सोलंकी ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में असमर्थ था, यहां तक कि गवाह भी मुकर गए। वकील ने कहा कि पीड़ितों के शव कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक नदी के किनारे एक सुनसान जगह से हड्डियां बरामद कीं, लेकिन वो इस हद तक जली हुई थीं कि पीड़ितों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा, "सबूतों की कमी के कारण, अदालत ने सभी 22 अभियुक्तों को बरी कर दिया, जिनमें से आठ की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।"

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