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    गुजरात में काला जादू और तंत्र-मंत्र करने पर सात साल तक हो सकती है जेल, विधेयक पारित

    Updated: Thu, 22 Aug 2024 11:50 PM (IST)

    Gujarat राज्य में तंत्र विद्या और काला जादू की रोकथाम के लिए गुजरात सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर आई है जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत छह माह से लेकर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि काला जादू व अमानवीय गतिविधियों के कारण कई लोगों की जानें जा चुकी हैं।

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    कानून के तहत छह माह से लेकर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। (File Image)

    राज्य ब्यूरो, गांधीनगर। गुजरात में लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर काला जादू, तांत्रिक विद्या के जरिए बीमारी ठीक करने तथा झाड़-फूंक व नरबलि जैसे अपराधों के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया।

    नरबलि के मामले में सात वर्ष तक की सजा का प्रविधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात के कई परिवारों ने बहन, बेटी व बच्चों को काला जादू व अमानवीय गतिविधियों के कारण खोया है।

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    साल तक की सजा का प्रावधान

    गृह राज्य मंत्री ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर ठगने वाले, नरबलि व झाड़-फूंक के जरिए इलाज के बहाने अत्याचार करने वाले ढोंगियों से लोगों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस कानून के तहत छह माह से लेकर सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

    उन्होंने कहा कि चमत्कार के नाम पर ढोंगी लोग महिला व पुरुषों को ठगते हैं। अघोरी पूजा, काला जादू, गड़ा धन खोजने व गंभीर बीमारी के इलाज के बहाने ढोंगी लोग महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करते हैं। इस कानून में बताया गया है कि धार्मिक यात्रा, कीर्तन, उपदेश, संत महात्माओं के संदेश का प्रचार प्रसार, प्राचीन विद्या एवं कला के उपदेश देना तथा ऐसे किसी भी कार्य से लोगों का शारीरिक नुकसान न हो तो अपराध नहीं माना जाएगा।

    हंगामा करने पर कांग्रेस विधायक निलंबित

    सरकार पर कम अवधि का सत्र बुलाने, विधायकों को सदन में जनसमस्याओं को उठाने से रोके जाने तथा तारांकित प्रश्न के लिए समय नहीं देने के मुद्दों पर हंगामा करने वाले कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी ने एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।