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Gujarat: गीर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडास्‍मा मारपीट मामले में दोषी करार, अदालत ने छह माह की सुनाई सजा

गुजरात के गीर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडास्‍मा को स्‍थानीय अदालत ने एक व्‍यक्ति पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने विधायक को दोषी मानते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। File Photo

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyPublished: Tue, 07 Feb 2023 06:39 PM (IST)Updated: Tue, 07 Feb 2023 06:39 PM (IST)
Gujarat: गीर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडास्‍मा मारपीट मामले में दोषी करार, अदालत ने छह माह की सुनाई सजा
गीर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडास्‍मा मारपीट मामले में दोषी करार।

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के गीर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चूडास्‍मा को स्‍थानीय अदालत ने एक व्‍यक्ति पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने विधायक को दोषी मानते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने उच्‍च अदालत में अपील के लिए चूडास्‍मा को जमानत पर छोड़ दिया है।

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बता दें कि गीर सोमनाथ जिले के चोरवाड़ निवासी मीत वैध्‍य ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ हमला व मारपीट की शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मालिया हाटी की स्‍थानीय अदालत ने मंगलवार को विधायक को दोषी ठहराते हुए 6 माह की सजा सुनाई। अदालत ने विधायक को इस निर्णय को लेकर अपील के लिए समय देने के साथ उसकी जमानत अर्जी स्‍वीकार करने के साथ जमानत पर छोड़ दिया है।

चुनावों के दौरान आपसी रंजिश के चलते मीत वैध्‍य परहमला कर उसके साथ मारपीट की गई थी, उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर स्‍थानीय अदालत में इस मामले में आरोप पत्र प्रस्‍तुत किया था। वहीं, चूडास्‍मा का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन पर भाजपा नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव डाला था।

उनका यह भी आरोप है कि भाजपा में शामिल नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एक फर्जी केस दाखिल किया गया था। इस सजा के खिलाफ चूडास्‍मा उच्‍च अदालत में अपील करेंगे।

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