गोधरा ट्रेन अग्निकांड: तीन लोगों को 3 साल तक रिमांड होम में रहना होगा, किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाई सजा
गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने तीन लोगों को 3 साल तक रिमांड होम में रहने की सजा सुनाई है। ये घटना 27 फरवरी 2002 की है। जब गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के गुजरात में दंगे भड़क गए थे।

एजेंसी, नई दिल्ली। साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने तीन लोगों को 3 साल तक रिमांड होम में रहने की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।
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