Gujarat: बच्चे की मौत के मामले में पूर्व स्कूल प्राचार्य को 10 साल की सजा, दुष्कर्म का आरोप खारिज
गुजरात के दाहोद जिले की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में एक छह वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पूर्व सरकारी स्कूल के प्राचार्य गोविंद नट को 10 साल क ...और पढ़ें

पीटीआई, दाहोद। गुजरात के दाहोद जिले की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में एक छह वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पूर्व सरकारी स्कूल के प्राचार्य गोविंद नट को 10 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (लिमखेड़ा) एचएच ठाक्कर ने बुधवार को नट को सजा सुनाते हुए उस पर पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। नट को हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया। लेकिन, उसे दुष्कर्म और हत्या का दोषी नहीं पाया गया।
दुष्कर्म और हत्या का आरोप खारिज
वकील अजय चौहान ने कहा कि अदालत ने मेरे मुवक्किल पर लगाए गए दुष्कर्म और हत्या के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्हें हत्या के प्रयास के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई है।
पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले
पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण बच्ची की मौत के बाद दुष्कर्म के आरोप जोड़े। कहा कि वह इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। दावा किया कि नट को हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
ये है मामला
पुलिस के अनुसार, पिछले साल सितंबर में नट सिंगवाड़ तालुका के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का प्राचार्य था। आरोप था कि जब छात्रा ने यौन उत्पीड़न के प्रयास का विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी थी।

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