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    Fact Check Story : क्या कालीचरण महाराज को मिल गई बेल? जानिए वायरल वीडियो का पूरा सच

    By Amit SinghEdited By:
    Updated: Wed, 05 Jan 2022 06:18 PM (IST)

    सोशल मीडिया में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कालीचरण महाराज कुछ पुलिसवालों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कालीचरण महाराज को बेल मिल गई है

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    कालीचरण महाराज को बेल मिलने वाले वीडियो का पूरा सच जानिए

    नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कालीचरण महाराज कुछ पुलिसवालों के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कालीचरण महाराज को बेल मिल गई है, ये वीडियो इसी दौरान का है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास टीम की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित हुआ। वायरल वीडियो 30 दिसंबर 2021 का है। जब कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस द्वारा कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। कालीचरण महाराज को अभी तक बेल नहीं मिली है। कोर्ट द्वारा कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रखने का आदेश दिया गया है।

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    वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए विश्वास न्यूज ने गूगल पर कुछ कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया। इस दौरान एक वीडियो रिपोर्ट 30 दिसबंर 2021 को IBC24 नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिली। रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, कालीचरण महाराज को 30 दिसंबर को रायपुर की जिला कोर्ट में पेश किया गया था। उस समय कालीचरण महाराज के समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया था। ये वीडियो उसी दौरान का है। वीडियो रिपोर्ट में 1 मिनट 38 सेकेंड पर वायरल वीडियो के हिस्से को देखा जा सकता है।

    पड़ताल के दौरान विश्वास न्यूज को वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट Zee News की वेबसाइट पर मिली। 30 दिसंबर 2021 को प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, जब कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर रायपुर जिला कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस दौरान समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया था। 4 जनवरी 2022 को प्रकाशित दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर जिला कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है।

    अधिक जानकारी के लिए विश्वास न्यूज ने अपने सहयोगी दैनिक जागरण रायपुर के पत्रकार दीपक शुक्ला से संपर्क किया। उन्होंने विश्वास न्यूज को बताया कि वायरल दावा गलत है। कालीचरण महाराज को अभी तक बेल नहीं मिली है। उन्होंने जिला कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में अर्जी डाली थी, वहां भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। 4 जनवरी को पुणे पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए उन्हें महाराष्ट्र लेकर गई है। कोर्ट द्वारा कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रखने का आदेश दिया गया है।

    पूरी पड़ताल को विस्‍तार से यहां पढ़ा जा सकता है।