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Amazon Prime को एक और झटका! बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया प्लेटफॉर्म से फ़िल्म हटाने का आदेश, जानें पूरा मामला

अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न को 24 घंटे के भीतर फ़िल्म को तब तक प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए निर्देशित किया जब तक कि फोटो को फ़िल्म से डिलीट नहीं कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि फोटो को धुंधला करना काफ़ी नहीं है।

By Manoj VashisthEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 08:22 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 10:09 AM (IST)
Amazon Prime को एक और झटका! बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया प्लेटफॉर्म से फ़िल्म हटाने का आदेश, जानें पूरा मामला
Telugu Film V poster and Sakshi Malik. Photo- Amazon Prime, Instagram/SakshiMalik

नई दिल्ली, जेएनएन। तांडव वेब सीरीज़ को लेकर विवादों में फंसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस साक्षी मलिक की शिकायत पर अमेज़न प्राइम वीडियो को तेलुगु फ़िल्म वी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। एक्ट्रेस ने फ़िल्म में अपनी तस्वीर का ग़लत इस्तेमाल करने पर उच्च न्यायालय में मान-हानि का वाद दायर किया था।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मॉडल एक्ट्रेस साक्षी मलिक ने वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में मान-हानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि फ़िल्म में उनकी तस्वीर को बिना अनुमति के इस्तेमाल किया था। साक्षी की अधिकवक्ता सुवीना बेदी ने कहा कि फ़िल्म में साक्षी की फोटो एक एस्कोर्ट के संदर्भ में इस्तेमाल की गयी थी। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा- बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीर का इस्तेमाल करना पहली नज़र में अस्वीकार्य, ग़ैरक़ानूनी और पूरी तरह से अवैध है। इसे जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो मान-हानिकारक हो सकता है। 

 

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जस्टिस गौतम पटेल ने आदेश में कहा कि फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करना ही बेहद ग़लत है। इसका निम्नस्तरीय इस्तेमाल मामले को और ख़राब करता है। अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न को 24 घंटे के भीतर फ़िल्म को तब तक प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए निर्देशित किया, जब तक कि फोटो को फ़िल्म से डिलीट नहीं कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि फोटो को धुंधला करना काफ़ी नहीं है। जिस सीक्वेंस में प्रार्थी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, उसे पूरा हटाया जाए।  साक्षी की अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया में लम्बी फैन फॉलोइंग है और वो बॉलीवुड फ़िल्मों में भी नज़र आती रही हैं। तेलुगु फ़िल्म वी 5 सितम्बर 2020 को अमेज़न पर रिलीज़ हुई थी।

साक्षी के वाद के अनुसार, उन्होंने अगस्त 2017 में एक अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया था, जिसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट की थीं। इन्हीं में से एक फोटो वी के एक सीन में एस्कोर्ट वर्कर के रेफरेंस में यूज़ किया गया है। वाद में कहा गया कि यह निजता पर अनधिकृत हमला है। उनकी फोटो को एक एस्कोर्ट के रूप में दिखाना अपमानजनक है।

 

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साक्षी की तस्वीर इस्तेमाल करने को लेकर निर्माण कंपनी ने कहा कि उन्होंने तस्वीर हासिल करने के लिए उन्होंने एक एजेंसी को कॉन्ट्रेक्ट दिया था और यह मानकर चले थे कि एजेंसी ने उस महिला से पूर्वानुमति ली होगी, जिसकी तस्वीर है। हालांकि, अदालत ने इस जवाब को स्वीकार नहीं किया। अदलात ने यह भी कहा कि बदलाव करने के बाद इसे साक्षी और उनकी अधिवक्ता को दिखाना होगा। इसके बाद ही अमेज़न फ़िल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है। अगली सुनवाई 8 मार्च को होनी है।


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