Vivek Oberoi को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत, चीटिंग मामले में समन जारी करने की याचिका निरस्त
Vivek Oberoi Cheating Case शिकायतकर्ता ने यह कहा कि विषय को सॉल्व करने के कई प्रयास किए गए लेकिन विवेक ओबेरॉय और सुरेश ओबेरॉय ने शिकायतकर्ता के पैसे वापस नहीं लौटाए। अब इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने समन जारी करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। Vivek Oberoi Cheating Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय को बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ दायर समन भेजने की याचिका को निरस्त कर दिया है।
दिल्ली स्थित फर्म ने 2003 में इन दोनों पर चीटिंग का आरोप लगाया था
दरअसल एक दिल्ली स्थित फर्म ने 2003 में इन दोनों पर चीटिंग का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अमेरिका और कनाडा में दोनों पैसे मिलने के बावजूद शो के लिए नहीं आए थे। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवेक ओबेरॉय और उनके परिवार को इस मामले में राहत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया मामला चीटिंग का नहीं बनता।
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विवेक ओबेरॉय और सुरेश ओबेरॉय पर आरोप लगा है कि दोनों शो में नहीं आए
विवेक ओबेरॉय और सुरेश ओबेरॉय पर आरोप लगा था कि यूएस और कनाडा में शो के लिए 2003 में $300000 दिए जाने के बावजूद दोनों प्रस्तुत नहीं हुए थे। उन पर ये आरोप मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ दीपक मेहता ने लगाया था। उन्होंने दिल्ली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बाद निचली अदालत ने भी गलत तरीके से दायर याचिका के खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया था और याचिका को डिसमिस कर दिया था। इस डिस्मिसल को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब कोर्ट में निचली अदालत की बात को माना है।
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सुरेश ओबेरॉय ने यूएस और कनाडा में शो ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था
शिकायतकर्ता के अनुसार वे अमेरिका में कई कलाकारों के शो आयोजित करते थे। जनवरी 2003 में उनकी पहचान ओबेरॉय से हुई। इसके बाद सुरेश ओबेरॉय ने अपने और बेटे के लिए यूएस और कनाडा में शो ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। दोनों पर यह आरोप लगाया गया है कि विवेक से अनुमति लेने के बाद डील को फाइनल किया गया। दोनों को इसके लिए $300000 भी दिए गए। इसके बाद शो को आयोजित किया गया लेकिन दोनों भी शो में नहीं आए।
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