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    14 साल पुराने केस में शिल्पा शेट्टी को मिली बड़ी राहत, हॉलीवुड एक्टर ने खुलेआम किया था एक्ट्रेस को KISS

    By Anand KashyapEdited By:
    Updated: Tue, 25 Jan 2022 02:16 PM (IST)

    रिचर्ड गेरे ने जब साल 2007 में शिल्पा शेट्टी को किस किया था तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शिकायत दर्ज हुई थी। घटना के बाद राजस्थान के मुंडावर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को एक शिकायत दर्ज की गई थी

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    बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी- तस्वीर : Instagram: theshilpashetty

    नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को 14 साल पुराने किसिंग केस में बड़ी राहत मिली है। उन पर अश्लीलता फैलना का आरोप था। साल 2007 में हॉलीवुड अभिनेता और एड्स जागरूकता प्रचारक रिचर्ड गेरे ने एक इवेंट में शिल्पा शेट्टी को खुलेआम किस किया था। जिसके बाद उनका यह किस काफी विवादों में रहा। रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था।

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    अब अभिनेत्री को इस केस से बरी कर दिया गया है। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने इस केस में शिल्पा शेट्टी को बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस ममाले में अभिनेत्री आरोपी नहीं बल्कि रिचर्ड गेरे का शिकार थीं। मजिस्ट्रेट के अनुसार शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार थे। इसलिए अभिनेत्री को आरोपों से बरी कर दिया गया।

    मजिस्ट्रेट ने अपने बयान में कहा कि शिकायत में शिल्पा शेट्टी के किसी भी तरह की अपराधी होने का पता नहीं चला है। गौरतलब है कि रिचर्ड गेरे ने जब साल 2007 में शिल्पा शेट्टी को किस किया था तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शिकायत दर्ज हुई थी। घटना के बाद राजस्थान के मुंडावर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, जिसे अनुमति दे दी गई थी।

    इसके बाद शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 294 (अश्लीलता) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं शिल्पा शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने साल 2017 में स्वीकार कर लिया था। इसके बाद शिकायत और ट्रांसफर मामले की सुनवाई मुंबई के बैलार्ड पियर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से की जा रही थी।

    शिल्पा शेट्टी के वकील मधुकर दलवी के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 (पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद बरी) और धारा 245 (सबूत पर विचार करने के बाद बरी) के तहत आरोपमुक्त किया गया है। वहीं शिल्पा शेट्टी ने अपनी याचिका के जरिए कोर्ट को बताया था कि उनकी बस इतनी गलती हैं कि उन्होंने रिचर्ड गेरे के किस का विरोध नहीं किया जोकि अपराध नहीं हो सकता।