काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर अदालत का फैसला कुछ देर में
सलमान खान पर अब तक 4 केस दर्ज हुए थे जिनमें से 3 में वो बरी हो चुके हैं।
मुंबई। काले हिरन शिकार मामले को लेकर 5 अप्रैल मतलब आज जोधपुर ग्रामीण जिला अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। इसके लिए सलमान खान के साथ, सोनाली बेंद्री, नीलम, तब्बू और सैफ अली खान जोधपुर पहुंच चुके हैं। सलमान के साथ उनकी बहन अर्पिता और अलविरा हैं।
करीब 18 साल पुराने बहुचर्चित कांकाणी हिरन शिकार मामले में जोधपुर ग्रामीण जिला अदालत सलमान खान के खिलाफ 5 अप्रैल को अंतिम फैसला सुनाएगी। सूरज बडजात्या की फिल्म "हम साथ-साथ है" की शूटिंग के दौरान एक और दो अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने के आरोप में सलमान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह आरोपी रहे हैं। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतज़ार है। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।
यह है पूरा मामला
सलमान खान अक्टूबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। आरोप है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथियों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए और सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया। आरोप यह भी है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथियों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। जानकारी के मुताबिक पहला केस आर्म्स एक्ट के तहत है। वहीं बाकी तीन केस काले हिरण के शिकार के मामले में दर्ज किए गए हैं। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है। जानकार बताते हैं कि सलमान अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें छह साल तक की सजा हो सकती है। सलमान खान पर अब तक 4 केस दर्ज हुए थे जिनमें से 3 में वो बरी हो चुके हैं। ये चौथा और लेकिन उन्हें आगे भी अपील करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार रहेगा।
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विश्नोई समाज ने की थी शिकायत
जानकारी के अनुसार, विश्नोई समाज के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद वन विभाग और पुलिस दोनों हरकत में आए थे।
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सलमान जा चुके है जेल
सलमान खान को काले हिरन मामले में 12 अक्टूबर 1998 को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की तब सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था।