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    Mirzapur 3: कालीन और गुड्डू भैया के बीच जारी रहेगी जंग, सुप्रीम कोर्ट का 'मिर्जापुर 3' पर रोक लगाने से इनकार

    By Ruchi VajpayeeEdited By:
    Updated: Fri, 14 Oct 2022 08:41 AM (IST)

    Mirzapur 3 सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में कहा गया है कि मिर्जापुर सीरीज से शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को ठेस पहुंची हैं। इसके साथ ही कहा कि यह ओटीटी सीरीज नग्नता अश्लीलता उत्पीड़न और अभद्र भाषा से भरी है।

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    Mirzapur 3: pankaj tripathi, ali fazal web series

    नई दिल्ली, जेएनएन। Mirzapur 3: क्राइम वेब सीरीज में सबसे पॉपुलर 'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं। 'मिर्जापुर 3' की रिलीज डेट सामने नहीं आई तो फैंस के दिलों की धकड़न बढ़ती जा रही हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज को चाहने वाले को एक राहत दी है। उन्होंने मिर्जापुर की रिलीज पर रोक लगाने के से इनकार कर दिया है।

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    जल्द रिलीज होगी 'मिर्जापुर 3'

    सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा है कि आखिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य कार्यक्रमों के लिए प्री-स्क्रीनिंग कमेटी कैसे हो सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसे हमेशा लगता है कि प्री-सेंसरशिप की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

    'मिर्जापुर 3' पर लगाया छवि धूमिल करने का आरोप

    मिर्जापुर के सुजीत कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और मांग की थी कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्म या अन्य कंटेंट के लिए 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति बनाई जाए।याचिका में कहा गया है कि मिर्जापुर सीरीज ने शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को धूमिल किया है, याचिका में यह भी कहा गया है कि यह ओटीटी सीरीज नग्नता, अश्लीलता, उत्पीड़न और अभद्र भाषा से भरी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

    इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'वेब सीरीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? उन्होंने आगे कहा- 'यह एक विशेष कानून है, जब तक आप कानून में बगलाव नहीं करते हैं, तब तक यह ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू है। अगर बदलाव किए गए तो इसके बाद कई सवाल उठेंगे, क्योंकि इनका प्रसारण दूसरे देशों से भी होता है।'

    याचिका कर्ता को लगी फटकार

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी यह याचिका वापस लेने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, 'ओटीटी पर आने वाले कंटेंट का प्रसारण अन्य देशों से भी होता है, जिन्हें सभी दर्शक देखते हैं। इसके बाद सभी चीजें अलग होती है। आपकी दायर की गई याचिका विस्तृत होनी चाहिए, इसलिए आप बेहतर याचिका दायर करें।' बता दें कि इसके साथ ही 'मिर्जापुर 3' के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। 

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