'आपने मसाला डाला...' Kangana Ranaut को सुप्रीम कोर्ट से झटका, किसान आंदोलन पर पोस्ट करने से जुड़ा है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट की थी। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि कंगना की टिप्पणी साधारण ट्वीट नहीं थी बल्कि इसमें मसाला डाला गया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए मायूस करने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट की थी। इसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी जिसकी सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
किसान आंदोलन को लेकर की थी टिप्पणी
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कंगना की टिप्पणियों पर अपनी आपत्ति भी जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई साधारण ट्वीट नहीं था बल्कि आपने इसमें मसाला डाला। बता दें कि साल 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था जिसे लेकर कंगना ने कोई गलत कमेंट किया था और उनके खिलाफ ये मामला चल रहा था।
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वकील ने क्या दी थी दलील?
वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कंगना रनौत ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे दिया है। इस पर न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है। कंगना की वकील ने कहा,“हालात ऐसे हैं कि मैं (कंगना) पंजाब में ट्रायल अटेंड करने नहीं जा सकती।” वकील की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया, जिसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, कंगना रनौत ने सुप्राम कोर्ट का रुख किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भाजपा नेता यह साबित करने में विफल रहीं कि उनका कथित मानहानिकारक पोस्ट सद्भावना से किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत जनवरी 2021 में बठिंडा में महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि भाजपा नेता ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठी टिप्पणी की और कहा कि वह वही 'दादी' हैं जिन्होंने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
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