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    Mithun Chakraborty के बेटे, बहू और पत्नी पर लगा दुष्कर्म-गर्भपात करवाने का गंभीर आरोप, दर्ज हुई FIR

    By Priti KushwahaEdited By:
    Updated: Sat, 17 Oct 2020 04:46 PM (IST)

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री-मॉडल महिला ने महाक्षय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती 2015 से रिलेशनशिप में थे।

    Actress Model Filed FIR Against Mithun Chakraborty Wife Yogeeta Bali Son Mahaakshay Chakraborty

    नई दिल्ली, जेएनएन। बालीवुड के​ दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का परिवार मुश्किलों में आ गया हैं। मिथुन के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। महाक्षय और उनकी पत्नी और उनकी मां योगिता बाली के खिलाफ एक अभिनेत्री-मॉडल महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। महिला ने इन सभी के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में दुष्कर्म करने और जबरन गर्भपात करवाने का केस दर्ज हुआ है।

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    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री-मॉडल महिला ने महाक्षय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती 2015 से रिलेशनशिप में थे। महाक्षय ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।  

    आरोप है कि महाक्षय चक्रवर्ती इसके बाद करीब चार साल तक पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाते रहे। साथ ही पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न भी किया। पीड़िता के अनुसार साल 2015 में महाक्षय ने पीड़ित को घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी। इसी दौरान महाअक्षय ने पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में कई बार शादी करने की बात कही। वहीं महाअक्षय ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।   

    बता दें कि पीड़िता ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और महाक्षय की मां पर शिकायत के बाद धमकाने और मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म करना), 328 (जहर या अन्य माध्यम से उसे चोट पहुंचाना) 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।