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राजपाल यादव को धोखाधड़ी के मामले में तीन महीने की जेल

राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में अता पता लापता फिल्म के लिए दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उन्होंने कर्ज की रकम नहीं लौटाई।

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Fri, 30 Nov 2018 10:07 PM (IST)Updated: Fri, 30 Nov 2018 10:07 PM (IST)
राजपाल यादव को धोखाधड़ी के मामले में तीन महीने की जेल
राजपाल यादव को धोखाधड़ी के मामले में तीन महीने की जेल

 मुंबई। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की सज़ा सुनाई है। इस मामले में पहले राजपाल यादव व उनकी पत्नी समेत सात लोगों को दोषी ठहराया था।

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अदालत ने राजपाल यादव को छह साल की सजा व 10.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राजपाल यादव ने निचली अदालत के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई। राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में 'अता पता लापता' फिल्म के लिए दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उन्होंने कर्ज की रकम नहीं लौटाई। राजपाल यादव व अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं। अदालत में पेश नहीं होने पर 2013 में उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। इस मामले में नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता करण लूथरा और अधिवक्ता एसके शर्मा ने कहा कि राजपाल को पहले ही कई बार मोहलत दी जा चुकी है। ऐसे में अब मोहलत नहीं दी जानी चाहिए और जेल भेजना चाहिए।न्यायमूर्ति राजीव सहाय ने पूछा कि जेल भेजने से क्या रुपये मिल जाएंगे। इस पर प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपित ने 30 नवंबर को दो करोड़ रुपये अदा करने का वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में उसे फिलहाल जेल भेजा चाहिए।


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