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चुनाव चिह्न के साथ पोलिंग बूथ जाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा

पार्टी के चुनाव निशान को सदरी पर लगाकर बूथ पर मतदान के लिए जाने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केशवप्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Sat, 25 Feb 2017 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 25 Feb 2017 11:39 PM (IST)
चुनाव चिह्न के साथ पोलिंग बूथ जाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा
चुनाव चिह्न के साथ पोलिंग बूथ जाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा

इलाहाबाद (जेएनएन)। अपने गृहनगर में पार्टी के चुनाव निशान को सदरी पर लगाकर बूथ पर मतदान के लिए जाने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केशवप्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उनके विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 डी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उधर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वह कानून का पूरा सम्मान करते हैं। भूलवश मतदान के दौरान उनकी सदरी पर पार्टी का लोगो लगा रह गया था। जो भी निर्धारित दंड होगा, उसे वह स्वीकार करेंगे।

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने 23 फरवरी को शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सिविल लाइंस स्थित ज्वालादेवी इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 249 में मतदान किया था। जब वह मतदान के लिए बूथ के भीतर गए तो उनकी सदरी पर प्लास्टिक का कमल निशान लगा हुआ था। पीठासीन अधिकारी से लेकर किसी भी कार्मिक ने उसे उतरवाने के लिए नहीं टोका। मीडिया में यह बात आते ही 24 फरवरी की रात मुकदमा दर्ज करवाया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ. सुनील कुमार सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने देर से मुकदमा दर्ज कराने वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। रिटर्निंग अफसर से भी जवाब तलब किया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी तहरीर में स्पष्ट किया है कि उनके पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, अधिकारियों के कहने पर उन्होंने सिविल लाइंस थाने में भाजपा सांसद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर दी है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की जिस धारा 130 डी के तहत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें अधिकतम दंड 2500 रुपये का जुर्माना ही हो सकता है।

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