MCD चुनावः भाजपा प्रत्याशी को HC से राहत, नामांकन मान्य करार
न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने रिटर्निंग ऑफिसर को सरोज सिंह का नामांकन मान्य करार देने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। पूर्वी दिल्ली स्थित नगर निगम वार्ड संख्या 3 ई, त्रिलोकपुरी वेस्ट से भाजपा प्रत्याशी सरोज सिंह को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने रिटर्निंग ऑफिसर को उनका नामांकन मान्य करार देने का आदेश दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नामांकन रद होने के बाद अदालत के हस्तक्षेप से नामांकन मान्य देने का यह पहला मामला है।
त्रिलोकपुरी वेस्ट महिला के लिए रिजर्व सीट है। सरोज ने नामांकन फार्म भरते हुए उसमे खुद के महिला होने का घोषणा पत्र नहीं दिया था। ऐसे में उनका नामांकन रद कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब सीट महिला के लिए रिजर्व है और प्रत्याशी भी महिला है तो ऐसे में उसके घोषणा पत्र की क्या जरूरत है।
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यह नियम ही गलत है। जब सीट महिला के लिए रिजर्व है तो कागजों की समीक्षा करते हुए ऑफिसर ने इस गलती को ठीक क्यों नहीं किया। उधर, दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि रूल बुक में घोषणा पत्र देने का नियम है।
वहीं, समीक्षा के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर कोई गलती ठीक नहीं कर सकता। उन्हें यह इजाजत नहीं। इस पर अदालत ने कहा कि अगर सुधार नहीं कर सकते तो उनकी जरूरत क्या है। उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा करते हैं कि एक कंप्यूटर लगा देते हैं और वही सब कर लेगा।
पेश मामले में सरोज सिंह के अलावा नगर निगम वार्ड संख्या 10 ई, विनोद नगर से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी, उनकी पत्नी व डमी उम्मीदवार रेणु नेगी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड संख्या 81 एन, किशनगंज वार्ड से भाजपा प्रत्याशी मोनिका छाबड़ा व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम वार्ड संख्या 24 एस, बापरौला से भाजपा प्रत्याशी संजू बाला व वार्ड 36 एस, द्वारका से कांग्रेस प्रत्याशी सुधा सिन्हा ने चुनाव आयोग द्वारा अपने-अपने नामांकन रद करने के फैसले को चुनौती दी थी।
मधु के दस्तावेज नोटरी से सत्यापित नहीं थे और रविंद्र व अन्य के भी दस्तावेजों में भी कुछ कमी पाई गई थी। अदालत ने इन पांचों की पुनर्विचार याचिका रद कर दी और राहत देने से इन्कार कर दिया।
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