MP Elections 2023: विधानसभा निर्वाचन के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे अभ्यर्थी, कराई जाएगी वीडियोग्राफी
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। केवल 3 वाहनों को ही 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी।
By Anilkumar ManikEdited By: Jeet KumarUpdated: Sun, 22 Oct 2023 06:45 AM (IST)
जेएनएन, हरदा। विधानसभा निर्वाचन के लिए नामांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने बताया कि नामांकन फार्म भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर रहेगी। नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में प्रवेश करने की रहेगी। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। केवल 3 वाहनों को ही 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है। जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ अथवा पृथक से दाखिल किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में टिकट वितरण पर कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन, नेमप्लेट तोड़ी और फूंका पुतला; VIDEO वायरल