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    MP Election 2023: इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखाकर कर सकते हैं मतदान, जानिए पूरी लिस्ट

    By Abhinav AtreyEdited By: Abhinav Atrey
    Updated: Tue, 17 Oct 2023 10:51 PM (IST)

    मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में मतदाता अपना मत डालने से ना चुकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। बारह वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता वोटिंग कर सकेंगे।

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    12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों को दिखाकर कर सकते हैं मतदान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में मतदाता अपना मत डालने से ना चुकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। बारह वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता, वोटिंग कर सकेंगे।

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    चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें वोटिंग से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) दिखाना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र दिखाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

    ये फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखा सकते हैं वोटर्स

    वोटर्स आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

    स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दिखा सकते हैं मतदाता

    इसके अलावा वोटर्स श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं।

    NRI को पहचान के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना होगा

    वहीं, अप्रवासी भारतीय वोटर्स (NRI) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। ईपिक में किसी वोटर के फोटो आदि का मिलान न हो पाने से वोटर की की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस वोटर को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

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