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    MP Election 2023: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी, चुनाव आयोग ने जारी किया पत्र; पहली बार लिया ये फैसला

    By Jagran NewsEdited By: Narender Sanwariya
    Updated: Sun, 12 Nov 2023 05:00 AM (IST)

    MP Election 2023 News कर्मचारियों की कमी और पुलिस बल को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार एक फैसला लिया है। जो नवाचार की तरह है। जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिसके एक प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।

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    MP Election 2023: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी

    आकाश माथुर, सीहोर। मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य निर्वाचन में पहली बार एक नवाचार किया जा रहा है। जिसके तहत एक दिन के लिए दूसरे विभाग की महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा। जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र भी जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अपर सचिव प्रफुल्ल अवस्थी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। जिसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेजा गया है।

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    17 नवंबर को होगा मतदान

    पत्र के अनुसार प्रदेश की 230 विधान सभा क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को एक साथ 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होंगे। जिसके लिए लाखों कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

    मिलेगी विशेष जिम्मेदारी

    कर्मचारियों की कमी और पुलिस बल को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार एक फैसला लिया है। जो नवाचार की तरह है। जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिसके एक प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।

    प्रस्ताव पर आयोग द्वारा स्वीकृति

    प्रस्ताव पर आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही सभी विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है। जारी पत्र में यह भी उल्लेखित है कि विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्वीकृति सिर्फ इसी विधान सभा निर्वाचन के लिए प्रदान की गई है।