Delhi Election 2025: चुनाव में 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, हर चीज का देना होगा हिसाब; पढ़ लें आयोग का नया नियम
Delhi Vidhan Sabha Election 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव व्यय निगरानी उपायों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी दी है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में यह राशि 28 लाख रुपये थी। वहीं, विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर एलिस वाज ने बुधवार को राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और चुनाव व्यय निगरानी उपायों के कार्यान्वयन की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। बैठक में आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सीईओ ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव के लिए इसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
एक दिन में चुनाव आयोग के पास पहुंची 25 शिकायतें
उन्होंने राजनीतिक अभियान, नैतिक प्रथाओं और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए चुनाव आय़ोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश की जानकारी देकर उसके पालन के लिए कहा।
राजनीतिक दलों से चुनाव खर्च में पारदर्शिता रखने और निर्धारित समयसीमा में व्यय विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और एक दिन में ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 25 शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची है। इसमें से 19 को सही पाया गया।
काले धन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने कसी कमर
चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने कमर कस ली है। दिल्ली के आयकर निदेशालय (जांच) ने आचार संहिता के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संभावित, संदिग्ध बेहिसाब नकदी, सराफा या कीमती सामान की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं।
अन्य उपायों के साथ ही निदेशालय ने सिविक सेंटर में 24 घंटे सातों दिन वाला नियंत्रण कक्ष खोला है और एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है, जहां कोई भी व्यक्ति दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2025 के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के भीतर नकदी, सर्राफा, कीमती धातु आदि की संदिग्ध आवाजाही व वितरण के बारे में आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है और जानकारी दे सकता है।
विभाग ने कहा कि सिविक सेंटर के सी ब्लॉक के भूतल स्थित कमरा नंबर-17 में बने नियंत्रण कक्ष के साथ ही टोल-फ्री नंबर 1800111309 तथा लैंडलाइन नंबर 011-23210293/294/325/326 व मोबाइल नंबर 9868502260 पर कोई भी निवासी जानकारी दे सकता है। यह नियंत्रण कक्ष दिल्ली में आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।