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Delhi Election 2020: भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा मॉडल टाउन

Delhi Election 2020 भाजपा ने कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सीट करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट मिला है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 07:40 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 07:54 PM (IST)
Delhi Election 2020: भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा मॉडल टाउन
Delhi Election 2020: भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा मॉडल टाउन

नई दिल्ली, ऑन लाइन डेस्क। Delhi Assembly Elections 2020: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को 70 विधानसभा सीटों के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इन उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले दो पूर्व विधायकों को टिकट मिला है।

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भाजपा ने कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) को मॉडल टाउन (Model Town)  विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा करावल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

करावल नगर से पूर्व विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मिला टिकट

भाजपा ने कपिल मिश्रा की सीट करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट (Mohan Singh Bisht ) को टिकट दिया है। 2013 में कपिल मिश्रा करावल नगर से चुनाव हार गए थे लेकिन जब 2015 में चुनाव हुए तो उन्होंने भाजपा के टिकट पर लगातार चार बार से चुनाव जीत रहे मोहन सिंह बिष्ट को 40 हजार से ज्यादा मतों से हराकर सबको चकित कर दिया। मोहन सिंह बिष्ट साल 1998, 2003, 2008 और 2013 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे।

सूत्रों के अनुसार, कपिल मिश्रा इस बार भी करावल नगर विधानसभा सीट से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। जबकि मोहन सिंह बिष्ट भी इसी सीट के लिए टिकट मांग रहे थे। अंत में भाजपा नेतृत्व ने इस सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया जबकि कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन से चुनाव मैदान में उतारा गया है।

एक अन्य आप के बागी को भाजपा ने दिया टिकट

कपिल मिश्रा के अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी को भी टिकट मिला है। अनिल वाजपेयी 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से विधायक चुने गए थे। अगस्त 2019 में दिल्ली विधानसभा अध्यश्र राम निवास गोयल ने अनिल वाजपेयी की सदस्यता दलबदल कानून के तहत रद कर दी थी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ अनिल वाजपेयी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

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