Odd-Even के दौरान सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय में किया गया बदलाव
दिल्ली में ऑड इवेन 4 नवंबर से लागू किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है।
नई दिल्ली, ऑन लाइन डेस्क। दिल्ली में ऑड इवेन 4 नवंबर से लागू किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने आइटीओ में स्थित दफ्तर जैसे लोकायुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सरकारी दफ्तर और पर्यायवरण समेत कई दफ्तरों को सुबह 9.30 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है।
इसके अलावा सिविल लाइन इलाके में स्थित सरकारी दफ्तार भी सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर खुलेंगे। जबकि दिल्ली सचिवालय के ऑफिस, लोकनिर्माण मंत्रालय और एसटी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित ऑफिस समेत कई विभागों के दफ्तर सुबह 10.30 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।
इसके साथ ही परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा, दिल्ली चुनाव आयोग और एमसीडी समेत कई विभागों के दफ्तर सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे।
15 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवेन
बता दें कि दिल्ली में चार नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवेन लागू किया जा रहा है। यह नियम सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगा। रविवार को ऑड इवेन से छूट मिलेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इसके दायरे में रहेंगे। इससे पहले यह नियम दिल्ली में दो बार लागू किया जा चुका है। यह तीसरा मौका होगा जब इसे लागू किया जाएगा।
इन्हें मिलेगी इस नियम से छूट
इसके दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भी आएंगे। जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उपराज्यपाल को इससे छूट मिलेगा। आम लोगों में सिर्फ महिलाओं, दिव्यांगों और एबुंलेंस को इससे छूट मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चार हजार जुर्माना लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पांच नवंबर तक सभी सरकारी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
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