CG Election 2023: एक प्रत्याशी की खर्च सीमा 40 लाख, निर्वाचन आयोग को देना होगा पूरा ब्यौरा
निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति लेना भी आवश्यक होगा। विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने के लिए गुरूवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभागृह में यह प्रशिक्षण मिलेगा। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए तकनीक ईजाद की गई है। सभी नोडल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के प्रावधानों की जानकारी दी। यहां प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा में खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये हैं। खर्च का ब्यौरा भी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बैठक में आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, नामांकन दाखिले की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय सावधानी बरतें मतदान के दोनों चरणों में निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने की अंतिम तिथि पर भी दलों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बार कानून में किए गए संशोधन के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को केवल सुविधा केंद्र पर ही मतदान करना अनिवार्य होगा।
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शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए प्रशिक्षण कल
विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने के लिए गुरूवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभागृह में यह प्रशिक्षण मिलेगा। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए तकनीक ईजाद की गई है। सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से मौजूद रहे।
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