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    Bihar Chunav 2025: घर बैठे भी कर सकेंगे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, इन बातों का रखें ध्यान

    Updated: Wed, 17 Sep 2025 07:47 PM (IST)

    पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ और भयमुक्त चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जिसके उल्लंघन की शिकायत 1950 पर की जा सकती है। जिले में 5665 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। राजनीतिक दलों के लिए एकल खिड़की कोषांग की सुविधा शुरू की गई है। आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

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    ज‍िला न‍िर्वाचन पदाध‍िकारी स्‍टैंड‍िंग कमेटी की बैठक में व‍िधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए।

    जागरण संवाददाता, पटना। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर इसका अनुपालन करते हुए 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता संबंधी सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

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    आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कड़ाई से इसका अनुपालन कराया जाएगा। कोई भी नागरिक इसके उल्लंघन की शिकायत 1950 नंबर डायल कर राजनीतिक दल शिकायत निवारण या कॉल सेंटर कोषांग में कर सकेगा। इसके अलावा निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भी शिकायत की जा सकेगी।

    आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए विविध कोषांगों का गठन किया गया है। वे मंगलवार को विधानसभा चुनाव पर जिलास्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

    इसमें सह निर्वाची उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश रौशन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच पुष्पेश कुमार, एडीएम सामान्य खगेश चंद्र झा के साथ प्रशासन, पुलिस, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व चुनाव व्यवस्था से जुड़े तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता से करेंगे, यदि निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।

    चुनावी व्यवस्थाओं की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था

    जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, जिला संपर्क केंद्र, हेल्पलाइन, नियंत्रण कक्ष, शिकायत एवं समाधान अनुश्रवण कोषांग, मीडिया एवं एमसीएमसी कोषांग का गठन किया गया है। इसके अलावा जिले में 5,665 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के सभी व्यवस्था की जा रही है।

    563 सेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। अनुमंडलों में ईवीएम, वीवीपैट प्रदर्शन के लिए केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

    व्यय अनुश्रवण, कानून व्यवस्था, सतर्कता एवं मीडिया कोषांग सक्रिय हैं। दिव्यांग, महिला, युवा व वरिष्ठ मतदाताओं के लिए बूथों पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उड़नदस्ता, निगरानी दल व वीडियो सर्विलांस टीम सक्रिय हैं।

    हेलीपैड, जुलूस-रैली की अनुमति को एकल खिड़की कोषांग

    जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को सभा, रैली, जुलूस, लाउड्स्पीकर, चुनाव प्रचार के दौरान वाहन प्रयोग के साथ हेलीपैड, एयरपोर्ट आदि के उपयोग की स्वीकृति-अनुमोदन में सुविधा के लिए जिला व अनुमंडल स्तर पर एकल खिड़की कोषांग की सुविधा शुरू की गई है। अनुमोदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

    राजनीतिक दल या प्रत्याशी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दे इसकी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सभी निर्वाची पदाधिकारी को ऐसे आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है।

    आयोग के इन निर्देशों का अनुपालन जरूरी

    • राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी या निर्वाचन से संबद्ध व्यक्ति सरकारी वाहनों का प्रयोग कार्यालय कार्य के अलावा चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे।
    • निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर आयोग के निर्देशों के अनुसार वाहनों का इस्तेमाल किया जाना है।
    • निर्वाचन की घोषाणा के 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता संबंधी सभी गतिविधियों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
    • सरकारी संपत्ति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नहीं किया जाएगा।
    • स्कूल-कॉलेजों के मैदानों का इस्तेमाल कालेज प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद ही किया जा सकेगा।
    • पंपलेट, पोस्टर, बैनर में मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अंकित होना आवश्यक है।
    • कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी किसी व्यक्ति की भूमि, भवन का प्रयोग प्रचार-प्रसार में बिना उसकी अनुमति के नहीं कर सकते हैं।
    • राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार के क्रम में दूसरे के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करेंगे।
    • प्रचार-प्रसार में धर्म, जाति या समुदाय का सहारा नहीं लिया जाएगा। न ही किसी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
    • मतदाताओं को घूस या डराना-धमकाना या किसी अन्य मतदाता के नाम से मतदान करने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    • एक प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी, प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
    • एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भर सकता है।
    • सामान्य श्रेणी में नामांकन शुल्क 10 हजार व अनुसूचित जाति-जनजाति की स्थिति में पांच हजार होगा।
    • ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने व शुल्क जमा करने पर उसकी हार्ड कॉपी निर्वाची पदाधिकारी, प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
    • प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने से एक दिन पूर्व अपने या निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त रूप से अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोलेंगे। उसी खाते से चुनाव संबंधी सभी व्यय किए जाएंगे।
    • दो फोटो जो तीन माह से अधिक पुराने नहीं हों जमा करना अनिवार्य है। नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के केवल तीन वाहन अनुमान्य है।
    • निर्वाची पदाधिकारी-प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशी के साथ चार अन्य लोग ही जा सकेंगे।
    • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के प्रस्तावकों की संख्या एक जबकि पंजीकृत राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी की स्थिति में प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी।
    • विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये ही व्यय कर सकेंगे।